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2 वोटर आईडी रखने पर पवन खेड़ा को नोटिस, सामने आई कांग्रेस प्रवक्ता की प्रतिक्रिया

दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। इस पर पवन खेड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। खेड़ा ने आयोग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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चुनाव आयोग ने दो वोटर आईडी रखने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भेजा नोटिस।

बिहार में हुई स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर कई बीजेपी नेता के भी दो वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आया। इसमें चुनाव आयोग ने उन नेताओं का किसी एक जगह से नाम काटने की प्रक्रिया की। ऐसा ही मामला देश की राजधानी दिल्ली से भी सामने आया है। यहां कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। खेड़ा का नाम दिल्ली में दो विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है। मामले में चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में पवन खेड़ा ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखकर चुनाव आयोग पर और सवाल उठाए हैं।

8 सितंबर तक मांगा जवाब

दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस करते हुए जवाब मांगा है। आयोग ने इसके लिए खेड़ा को 8 सितंबर तक का समय दिया है। 8 सितंबर को आयोग ने खेड़ा को अपने ऑफिस बुलाया है।

पवन खेड़ा ने आयोग को दिया जवाब

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग ने नोटिस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि चुनाव आयोग सत्ताधारी सरकार के समर्थन में कैसे काम करता है, इसकी एक और पुष्टि। वोट चोरी की हमारी शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए, चुनाव आयोग विपक्षी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट जाता है। कहा कि चुनाव आयोग ने महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के उन 1,00,000 फर्जी मतदाताओं को एक भी नोटिस क्यों नहीं जारी किया, जिनका खुलासा राहुल गांधी ने किया था? पवन खेड़ा ने कहा कि हम बिहार चुनाव और अन्य चुनाव प्रक्रियाओं में चुनाव आयोग की गलतियों को उजागर करना बंद नहीं करेंगे।

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यह भी पढ़ें: ‘चीन तक पहुंच गया वोट चोरी का नारा’, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा

2 वोटर आईडी रखने पर क्या है सजा?

1 से अधिका वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है। चुनाव आयोग ने बताया कि अगर किसी भी मतदाता का दो स्थानों पर मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, तो एक पहचान पत्र को रद्द करा लें। ऐसा करने के लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के पास जाकर फॉर्म -7 भरना होगा। फॉर्म-7 के तहत मतदाता मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है। दो वोटर आईडी रखने पर जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा-17 एवं 18 के तहत अधिकतम 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा मतदाता का वोट देने का अधिकार भी खत्म किया जा सकता है।

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