सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी का टाइम किया फिक्स, दिल्ली-NCR वाले पढ़ें गाइडलाइन

Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. 7 और 8 नवंबर के दिन कुल 3 घंटे आतिशबाजी की जा सकेगी. इसमें सुबह एक घंटे और शाम को दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. (Photo: ANI/AI)

दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. वायु प्रदूषण को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस बार सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है. हालांकि, यह छूट सिर्फ दो दिनों के लिए होगी और इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 7 और 8 नवंबर को ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. इसके अलावा पटाखों की बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल को लेकर भी कई शर्तें रखी गई हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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7 और 8 नवंबर को ही मिलेगी आतिशबाजी की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. 7 और 8 नवंबर के दिन कुल 3 घंटे आतिशबाजी की जा सकेगी. इसमें सुबह एक घंटे और शाम को दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है. लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध दोबारा प्रभावी हो जाएगा.

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4 से 6 नवंबर तक होगी पटाखों की बिक्री

आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने पटाखों की बिक्री के लिए भी समय सीमा तय की है. इसके मुताबिक, 4 से 6 नवंबर तक ही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे. बिक्री के लिए केवल उन्हीं पटाखों को अनुमति होगी, जिन्हें सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) से प्रमाणित किया गया है. पटाखों के निर्माण और बिक्री के लिए वैध प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा.

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ऑनलाइन बिक्री पर रोक

अदालत ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री सिर्फ प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, स्कूलों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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