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निशु आजाद केस में स्वतंत्रत भारद्वाज को मिल सकती है जमानत, 3 कानूनों की 6 धाराओं में FIR, जानें क्या लगे आरोप?

निशु आजाद के पिता से मारपीट मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ 3 कानूनों के तहत 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया है. सभी 6 धाराएं जमानती हैं तो स्वतंत्र को जमानत मिल सकती है, आइए जानते हैं किस धारा में क्या आरोप लगाए हैं?

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स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ निशु आजाद के पिता से मारपीट के आरोप लगे हैं. (Credit-X)

दिल्ली में 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता से मारपीट हुई थी. इस मामले में निशु और उसके पिता संजय कुमार की शिकायत पर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो CJP-कांग्रेस ने थाने के बाद धरना दिया. विवाद बढ़ता देख संसद मार्ग थाना पुलिस ने FIR में POCSO, BNS और IT एक्ट की धाराएं भी एड कर ली गईं. अब स्वतंत्र भारद्वाज पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने, एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लग गए हैं और मुश्किलें भी बढ़ गई हैं.

चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी का निशु को समर्थन

FIR में नई धाराएं जुड़ने के बाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया. शाम को ही कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया गया. क्योंकि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार की बेटी के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वीडियो जारी करके निशु आजाद को समर्थन दिया था. इसके अलावा CJP के कार्यकर्ता थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि FIR में बाद में जोड़ी गई सभी धाराएं जमानती हैं और तुरंत गिरफ्तारी की बाध्यता नहीं है.

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स्वतंत्र के खिलाफ इन धाराओें के तहत दर्ज की गई FIR

1. धारा 78 BNS (पीछा करना)- महिला का पीछा करने या उसकी गतिविधियों पर नजर रखने पर इस धारा के तहत केस दर्ज होता है. लेकिन यह जमानती धारा है और 3 साल की जेल हो सकती है.

2. धारा 79 BNS (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना)- महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर इस धारा के तहत केस दर्ज होता है. यह भी जमानती धारा है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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3. धारा 351 BNS (आपराधिक धमकी)- धमकाने या डराने के आरोप में इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है. यह जमानती धारा है और 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

4. धारा 12 POCSO एक्ट (बच्चे का यौन उत्पीड़न)- बच्चे के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है. यह जमानती धारा है और 3 साल जेल की सजा हो सकती है.

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5. धारा 67 IT एक्ट (ऑनलाइन अश्लील सामग्री)- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री भेजने या वायरल से जुड़े मामलों में इस धारा के तहत केस दर्ज होता है. 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट में मारपीट से मामला गहराया

बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज ने निशु आजाद के पिता संजय कुमार से मारपीट की थी. मामले में पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया गया है. इसके बाद स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वतंत्र ने संजय कुमार का सिर फोड़ने की बात कबूली और चिराग पासवान का नाम लेते हुए अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की शेखी बघारी. उसने ही संजय कुमार के वीडियो में 60 टांके लगने का दावा भी किया. इस वीडियो के बार मामला गरमा गया. CJP कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और चंद्रशेखर आजाद भी निशु आजाद को लेकर थाने पहुंचे.

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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