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ISIS आतंकी अदनान हसन दोषी करार, NIA की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

NIA Special Court pronounced accused Adnan Hassan guilty ISIS: अदालत ने अदनान हसन को आईपीसी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Oct 10, 2023 16:43
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NIA Special Court pronounced accused Adnan Hassan guilty ISIS Abu Dhabi module case
NIA Special Court pronounced accused Adnan Hassan guilty ISIS Abu Dhabi module case

NIA Special Court Pronounced Accused Adnan Hassan Guilty ISIS Case: दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आईएसआईएस अबू धाबी मॉड्यूल से जुड़े मामले में आरोपी अदनान हसन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

आईएसआईएस के सदस्य के तौर पर कर रहे थे काम 

यह मामला तीन भारतीय नागरिकों – शेख अजहर अल इस्लाम सत्तार शेख, मोहम्मद फरहान मोहम्मद रफीक शेख और अदनान हसन से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। ये आरोपी अन्य अज्ञात सहयोगियों के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। एनआईए के अनुसार, इस साजिश का उद्देश्य आतंकवादी हमलों की योजना बनाना था। साथ ही उसे अंजाम देने के लिए युवाओं की पहचान कर उन्हें प्रेरित करना, कट्टरपंथी बनाकर प्रशिक्षण देना था।

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फाइनेंशियल हेल्प की

जांच से पता चला है कि आरोपी अदनान हसन ने अन्य लोगों को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए पोस्ट, न्यूज आर्टिकल , कमेंट्स, वीडियो, इमेज और इस्लामी स्कॉलर्स की टिप्पणियों सहित विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों और तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोपी अब्दुल्ला बसिथ और अन्य सहयोगियों को फाइनेंशियल हेल्प भी की।

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29 जनवरी 2016 को किया गया था गिरफ्तार

आरोपी अदनान हसन को आईएसआईएस से जुड़ने और भारत में इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप में 29 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, सबूतों के आधार पर एनआईए विशेष अदालत, दिल्ली में यूए (पी) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी अदनान हसन के खिलाफ 25 जुलाई 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था। मंगलवार को उसे दोषी करार दे दिया गया।

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Written By

Pushpendra Sharma

First published on: Oct 10, 2023 04:34 PM

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