NHAI New Policy For Food Stalls: केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने खाने-पीने और अन्य आउटलेट्स को लेकर एक नई पॉलिसी लॉन्च करने वाली है. यह पॉलिसी उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगी जो NHAI के टोल रोड और एक्सेस कंट्रोल हाईवे के दायरे में नहीं आते हैं. मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने पर आउटलेट को NHAI का बोर्ड और विशेष साइन भी लगाना होगा ताकि यात्रियों को अधिकृत और सुरक्षित स्थान की पहचान करने में आसानी हो.
आउटलेट्स को मिलेगी सशर्त मंजूरी
रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक नेशनल हाइवे पर अनियंत्रित तरीके से कई ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य आउटलेट्स खुल गए हैं. इनसे यात्रियों को सुविधा तो मिलती है लेकिन सुरक्षा, स्वच्छता और पार्किंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. नई पॉलिसी के तहत NHAI की टीमें इन आउटलेट्स की लोकेशन का सर्वे करेगी और इसके बाद उनके द्वारा दी गई कुछ शर्तों के आधार पर ही ऑटलेट को कंटिन्यू करने की मंजूरी देगी.
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सेफटी और हाइजीन सबसे जरूरी
नई पॉलिसी के तहत, इन दुकानों को यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा. महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाना अनिवार्य होगा. साथ ही सही पार्किंग की सुविधा और हाइजेनिक खाना-पीना उपलब्ध कराना होगा. जो आउटलेट्स इन सभी मानकों को पूरा करेंगे, मंत्रालय से उन्हीं प्राइवेट ऑपरेटर्स को मंजूरी प्राप्त होगी.
NHAI सर्टिफिकेट सबसे जरूरी
मंत्रालय की योजना है कि सभी आउटलेट के लिए एक ‘स्टैंडर्ड लैंड’ तय किया जाएगा, जहां सभी जरूरी सुविधाएं विकसित होंगी. जो शॉप्स इन नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, उन्हें NHAI से सर्टिफिकेट मिलेगा. इससे वहां आने वाले लोगों को यह भरोसा मिलेगा कि वे सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं.
जल्द ड्राफ्ट होगी नई पॉलिसी
इस प्रस्ताव को लेकर मंत्रालय अब तक 2 दौर की बैठक कर चुका है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर, इसे लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद यात्रियों को नेशनल हाइवे के किनारे साफ-सुथरे और सुरक्षित ढंग से संचालित ढाबों और रेस्टोरेंट्स की सुविधा मिल सकेगी.
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