तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा नए विवाद में फंस गई हैं। गृह मंत्री अंमित शाह के खिलाफ बयानबाजी करने पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ माना कैंप थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 197 के तहत केस दर्ज किया गया है।
हाल ही में सांसद महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद BJP कार्यकर्ता उन पर हमलावर हैं। पार्टी के कई नेताओं ने महुआ के आपत्तिजनक बयान का विरोध दर्ज करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। रविवार को शिकायत के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर महुआ के खिलाफ FIR की मांग की है।
देशद्रोह और दंडनीय अपराध
बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उससे समाज में गुस्सा और तनाव फैल सकता है। उन्होंने इसे देशद्रोह और दंडनीय अपराध बताते हुए बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज किया है।
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महुआ मोइत्रा का बयान
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं, तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए। उन्होंने कथित तौर पर यह बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में प्रेसवार्ता के दौरान दिया था। जिसके बाद से बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
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2023 में लोकसभा से हुई थीं निष्कासित
TMC सांसद महुआ मोइत्रा इससे पहले दिसंबर 2023 में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बताया जाता है कि जब सदन ने उनके खिलाफ पूछताछ के लिए पैसे लेने के आरोपों पर आचार समिति की जांच रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।