RTO online services: वाहन चलाने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। अब आपको अपने वाहन, लाइसेंस और RTO संबंधी 50 से ज्यादा सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। आपको RTO के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बस एक क्लिक पर अपने आधार के माध्यम से Driving Licence, Vehicle Registration आदि काम करवा सकेंगे।
MoRTH has issued a notification increasing 18 citizen-centric services to 58 services related to driving license, conductor license, vehicle registration, permit, transfer of ownership etc, completely online, eliminating the need to visit the RTO. pic.twitter.com/PCgw7XvYEo
---विज्ञापन---— MORTHINDIA (@MORTHIndia) September 17, 2022
क्या बदलाव हुआ है
परिवहन मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं। जिसमें स्थानीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस से जुड़े 58 से अधिक काम ऑनलाइन करने को कहा गया है। यह सभी काम घर बैठे किए जा सकेंगे। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य समय बचेगा और उनका काम का बोझ भी कम होगा।
क्या करवा सकेंगे
-व्हीकल रजिस्ट्रेशन
-व्हीकल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर
-लर्नर लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें गाड़ी चलाकर दिखाना आवश्यक नहीं हो
-इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट
-कंडक्टर लाइसेंस के ऐड्रेस में बदलाव
-मोटर वाहन का ओनरशिप ट्रांसफर
कैसे करवा सकेंगे
परिवहन मंत्रालय के अनुसार इसके लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है। मंत्रालय ने इस बाबत 16 सितंबर को अधिसूचना जारी की है। जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है। वे कोई और पहचान-पत्र दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आधार सत्यापन करवाकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO Office) में जाने की बजाए ऑनलाइन सेवा की सुविधा ले सकते हैं।
यह भी जानें
परिवहन विभाग के मुताबिक अपने लाइसेंस और वाहन आरसी समेत अन्य निजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर के मालिक अपने आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर सकते हैं। इस तरह लोग कई तरह के फर्जीवाड़ों से बच सकते हैं। आधार आधारित ड्राइविंग लाइसेंस से नकली कॉपी बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही आप आधार को डीएल से लिंक करवाकर नया डीएल बनवा सकते हैं। लिंक होने के बाद पहले से मौजूद लाइसेंस का रिन्युअल भी करवा सकते हैं।
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