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सदन का सत्र चालू होने पर भी जांच एजेंसियां सांसदों को तलब कर सकती हैं: वेंकैया नायडू

नई दिल्ली: सत्र के बीच में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कांग्रेस द्वारा भारी हंगामे के बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सांसदों को आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से कोई विशेष छूट नहीं है। जब सदन का सत्र चल रहा हो तो वे […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 5, 2022 17:37
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नई दिल्ली: सत्र के बीच में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर कांग्रेस द्वारा भारी हंगामे के बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सांसदों को आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से कोई विशेष छूट नहीं है। जब सदन का सत्र चल रहा हो तो वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी सम्मन से बच नहीं सकते।

ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए खड़गे को तलब किए जाने के एक दिन बाद नायडू का स्पष्टीकरण सामने आया। पार्टी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता से 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।

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राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11.30 बजे तक लगभग आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सदस्यों द्वारा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। जब सुबह सत्र शुरू हुआ तो सभापति एम वेंकैया नायडू सूचीबद्ध कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे थे कि कुछ ही मिनटों में सदन को स्थगित करना पड़ा।

क्या कहा राज्यसभा के सभापति ने?
जब 11:30 बजे स्थगन के बाद उच्च सदन फिर से शुरू हुआ, तो नायडू ने कहा कि सदस्यों के बीच एक गलत धारणा है कि संसद सत्र के दौरान एजेंसियों द्वारा कार्रवाई से उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

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नायडू ने कहा कि यह विशेषाधिकार पहले से ही सिविल प्रक्रिया न्यायालय की धारा 135A के तहत शामिल है। उन्होंने कहा कि एक विशेषाधिकार यह है कि संसद सदस्य को सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, आपराधिक मामलों में, संसद सदस्य एक आम नागरिक के जैसे ही हैं। इसका मतलब है कि संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने से कोई छूट नहीं है।

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Written By

Nitin Arora

First published on: Aug 05, 2022 05:37 PM

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