copyright infringement case against people of india: ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे की ओर से पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ केस दायर किया गया है। जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापक की ओर से ह्यूमन्स ऑप बॉम्बे के खिलाफ निराशा जताई गई है। ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापक ब्रैंडन स्टैंटन ने मामले में एचओबी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की हैं। बता दें कि पीपल ऑफ इंडिया स्टोरीज को साझा करता है, जिसके खिलाफ एचओबी की ओर से कॉपीराइट उल्लंघना के आरोप लगाए गए हैं।
39 साल के ब्रैंडन स्टैंटन को शानदार स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। उनकी ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क पर कई व्यक्तिगत कहानियां खूब पॉपुलर हो चुकी हैं। स्टैंटन ने पीपल ऑफ इंडिया पर कानूनी कार्रवाई को लेकर एचओबी को फटकार भी लगाई है। उन्होंने इससे पहले एचओबी को चुप रहने की हिदायत दी थी। स्टैंटन की ओर से ट्वीट किया गया है कि भले ही आप अच्छी कहानियों के दम पर शानदार पैसा कमा रहे हो। लेकिन मैं जो करता हूं, उसको लेकर आप किसी और को टारगेट नहीं कर सकते। हमने भले ही आपको माफ कर दिया है, लेकिन आप इस तरह दूसरों पर केस नहीं कर सकते।
— Humans Of Bombay (@HumansOfBombay) September 23, 2023
2014 में क्रिएट किया गया था फेसबुक पेज
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे नाम के फेसबुक पेज को 2014 में करिश्मा मेहता की ओर से क्रिएट किया गया था। जो काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। जिसकी कहानियां काफी दिल छू लेने वाली होती हैं। माना जा रहा है कि ये पेज ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क को टक्कर दे रहा है। जिसके काफी फॉलोअर्स हो चुके हैं।
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अब एचओबी की ओर से पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया है। जिसमें कहानी को कॉपी करने के आरोप लगाए गए हैं। जिसके बाद अब एचओएन ने एचओबी की तीखी आलोचना की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन चीजों को पहले आपने नजरअंदाज किया हो, उनके लिए कैसे आप दूसरों पर एक्शन ले सकते हो।
11 अक्टूबर को होनी है मामले की सुनवाई
स्टैंटन की आलोचना का बखूबी जवाब एचओबी की ओर से ट्वीट कर दिया गया है। पत्र पोस्ट कर बताया गया है कि हम केस दायर कर भारतीयों को उन चीजों से दूर करने की मांग कर रहे हैं। जो कहानी के शानदार होने का बेतुका दावा करते हैं। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने पीपल ऑफ इंडिया को इसके लिए 18 सितंबर को समन जारी कर दिया था। जिसके बाद मामले में अब सुनवाई 11 अक्टूबर को होनी है।