कर्नाटक में फूड बिजनेस करने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नियमों को लेकर अब होटल, रेस्तरां, कैंटीन, कैटरिंग जैसे कारोबारियों पर एक्शन लेने वाला है. राज्य सरकार के Commissioner of Food Safety and Drug Administration ने 11 अगस्त 2026 को एक एडवाइज़री जारी करते हुए सभी कारोबारियों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ठीक से पालन करने के ऑर्डर दिए हैं.
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क्या हैं निर्देश?
कर्नाटक में फूड प्रॉडक्ट्स को बनाने से लेकर स्टोरेड, ट्रांसपोर्ट और कचरे के डिस्पोजल के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2011 के तहत एक्शन भी लिया जाएगा. अगर कोई नियमों को बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं ले रहा है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगेगा और साथ ही कारोबार बंद भी किया जा सकता है. सभी जिलों में ये एडवाइज़री सर्कुलेट की गई है और इसका सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है.
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साफ-सफाई पर खास फोकस
एडवाइज़री में साफ कहा गया है कि होटल-रेस्तरां के परिसर को साफ रखना ज़रूरी है. बर्तनों, उपकरणों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए क्लीन यूनिफॉर्म, हेडगेयर और दस्ताने पहनना अनिवार्य है. विभाग का निर्देश है कि सभी वर्कर्स का रूटीन हेल्थ चेकअप होना चाहिए और अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसे खाना बनाने का काम नहीं दिया जाए. कच्चे और पके हुए खाने का स्टोरेज अलग रखे जाने के भी निर्देश हैं. वेज और नॉनवेज के लिए भी अलग बर्तनों का इस्तेमाल ज़रूरी है. कुकिंग ऑयल को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं, जिसके मुताबिक तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. डस्टबिन ढके हुए होने चाहिए और कचरा रोजाना फेंकना अनिवार्य होगा. खाने के साथ-साथ पानी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है. पीने के लिए और खाना बनाने के लिए सिर्फ साफ पानी का इस्तेमाल करना होगा. सिर्फ इतना ही नहीं, बाथरूम और टॉयलेट की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी अनिवार्य है.
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