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पैकेज्ड फूड पर लगाने होंगे वार्निंग लेबल, जानें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा?

पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाने संबंधी याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इन पैकेट्स पर लेबल लगाने को लेकर एक जनहित याचिका न्यायालय में दाखिल हुई है। न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए सरकार को कहा कि इस विषय पर सिफारिशों को लागू करना जरूरी है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं।

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Supreme Court

पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने सरकार से कहा कि इस संबंध में सिफारिशों को 3 महीने के अंदर लागू किया जाए। न्यायालय ने केंद्र से 3 महीने के भीतर FSS लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन पर फैसला लेने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि पैकेज्ड फूड के पैकेट पर वार्निंग की डिमांड करने वाली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

केंद्र ने दी ड्राफ्ट की जानकारी

जस्टिस पारदीवाला ने हियरिंग के दौरान पूछा कि क्या आप सभी के पोते-पोतियां हैं? इस अपील पर फैसला आने के बाद आपको पता चलेगा कि मैगी या कुरकुरे क्या हैं? पैकेज्ड फूड पर कैसा रैपर होना चाहिए, उनको पैकेट पर कोई जानकारी नहीं दिखती? वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि FSSAI ने इस सबंध में नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसमें आगे सुधार के लिए लोगों से राय मांगी गई है। FSSAI को करीब 14 हजार सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।

कोर्ट ने 3 महीने में मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने आज कहा कि कमेटी इन सुझावों पर तीन महीने के अंदर रिपोर्ट दे, ताकि पैकेजिंग लेबल को लेकर नियम लागू किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पैकेज्ड फूड मसलन कुरकुरे, मैगी आदि पर शुगर, साल्ट व सैचुरेटेड फैट आदि की मात्रा/स्तर दर्शाने के लिए एक चेतावनी लेबल प्रदर्शित करने की मांग की गई थी। याचिका में डाइबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य जीवनशैली से जुड़ीं बीमारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे लेबल को अनिवार्य बनाना जरूरी है, ताकि उनका सेवन करने वाले उपभोक्ताओं को इसकी सही जानकारी मिल सके।

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