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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस हुए टैक्स-फ्री, नए GST स्लैब के दायरे में कौन-कौन सी दवाइयां और मेडिकल उपकरण होंगे शामिल

GST Council Big Decision: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने भारत की जनता को बड़ी राहत दी है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। अब तक इन पर 18% जीएसटी लगाया जाता था।

Author Written By: Namrata Mohanty Author Edited By : Namrata Mohanty Updated: Sep 4, 2025 09:05

GST Council Big Decision: केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करने का ऐलान किया है। इन सुधारों के तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है, जबकि कई जरूरी चिकित्सा उपकरण और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को भी सस्ता किया गया है। अब थर्मामीटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, करेक्टिव चश्मे से लेकर टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन और बेबी डायपर तक पर कम जीएसटी लगेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “आम आदमी, किसान, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम” बताया है। उन्होंनें 15 अगस्त पर भी लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर घोषणा की थी।

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हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री

GST काउंसिल मीटिंग के पहले दिन स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा को टैक्स मुक्त कर दिया है। इससे आम लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। इसका मतलब है कि बीमा पॉलिसी खरीदना अब ज्यादा सस्ता और सरल हो गया है। इससे बीमा कवरेज लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि लोग अब अपनी जेब पर कम बोझ डालते हुए सुरक्षा ले पाएंगे।

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इन मेडिकल उपकरणों के दाम घटे

नई जीएसटी दरों के तहत कई मेडिकल चीजों के दाम कम हुए हैं। इनमें थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और करेक्टिव चश्मे पर टैक्स दर घटाई गई है। इन सभी उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे रोगियों को कम खर्च में सही इलाज मिलेगा।

किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए राहत

इन सुधारों से हर वर्ग को आर्थिक तौर पर लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि किसानों के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर टैक्स कम लगेगा। महिलाओं और युवाओं के लिए भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ता होने से सुरक्षा लेना आसान होगा।

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First published on: Sep 04, 2025 07:07 AM

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