पवन मिश्रा
Disability Pension Of Soldiers : रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों की विकलांगता पेंशन का दुरुपयोग रोकने के लिए नई नीति बनाई है, जो 21 सितंबर 2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों पर लागू होगी। नया नियम लाने की बड़ी वजह फोर्स को सही तरीके से ऑपरेशनल रूप से तैयार रखा जाना है। ड्यूटी के दौरान अगर कोई अपंग हो जाता है तो उसे पहले की तुलना में ज्यादा विकलांगता पेंशन मिलेगा।
जवान होंगे प्रोत्साहित
यह स्कीम फौज के जवानों और अफसर को ज्यादा फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पहले विकलांगता पेंशन की मूल शुरुआत वेतन की 20 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह 5 प्रतिशत से शुरू होगी। इसके तहत, चिकित्सीय आधार पर जांच के बाद विकलांगता का अनुपात बढ़ाने का प्रावधान है, जो 5 से 10 तक और अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
क्या बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ?
विकलांग होने के बाद भी अगर कोई फौज में रहता है तो उसको इम्प्रेड रिलीफ मिलेगा। विकलांगता पेंशन इसलिए चर्चा में आया है कि जो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए भत्ता मिलता था, उसको कम किया है। इस नियम के बारे में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, नया नियम लाने का मुख्य कारण यह है कि सेना को सही तरीके से लागू करने के लिए तैयार रखा जा सके, उन्हें प्रेरित रखा जा सके। पुराने नियम का दुरुपयोग रोका जा सके।