नई दिल्ली: शुक्रवार तड़के दिल्ली के केशवपुरम में एक स्कूटी की कार से टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं दूसरा घयाल हुआ। कार वालों ने दोपहिया चालक को वाहन के बोनट पर करीब 350 मीटर तक घसीटा है।
पुलिस के अनुसार, 19 से 21 वर्ष की आयु के पांच छात्र नशे की हालत में एक विवाह समारोह से लौट रहे थे और टाटा ज़ेस्ट कार में राष्ट्रीय राजधानी में घूम रहे थे। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे केशवपुरम थाने की दो पीसीआर वैन, जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थीं ने दिल्ली के कन्हैया नगर इलाके में प्रेरणा चौक पर एक कार को होंडा एक्टिवा स्कूटर से टकराते हुए देखा।
#WATCH | Delhi: A car rammed into a scooty & dragged a rider on its roof for about 350 m when he landed on it after being thrown into the air due to the impact of the collision. 5 accused arrested. FIR registered at Keshav Puram PS.
One scooty rider died, other is hospitalised pic.twitter.com/ktnnzyjLZQ
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) January 27, 2023
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स्कूटी पर सवार दो लोगों की पहचान कैलाश भटनागर और सुमित खारी के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का बोनट खुल गया और स्कूटर चला रहा कैलाश हवा में उछल गया और कार के शीशे और बोनट के बीच फंस गया. सुमित भी वाहन से नीचे गिर गया।
टक्कर के बाद भागने लगे कार में सवार लड़के
पुलिस ने कहा कि कार को रोकने के बजाय आरोपियों ने मौके से भागने का प्रयास किया और कैलाश को घसीट कर ले गए। केशवपुरम थाने के हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह और कांस्टेबल राम किशोर ने करीब 350 मीटर तक कार का पीछा किया और वाहन को रोक लिया।
दो लड़के प्रवीण उर्फ सिल्ली (20) और दिव्यांश कार से उतरे और मौके से भागने लगे, लेकिन आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, कैलाश और सुमित दोनों को दीप चंद बंधु अस्पताल पहुंचाया। जहां कैलाश को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं सुमित का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक प्रवीण कार चला रहा था तभी उसकी स्कूटी से टक्कर हो गई। तीन अन्य जो कार में यात्रा कर रहे थे लेकिन दुर्घटना के बाद भागने में कामयाब रहे – ओम भारद्वाज, हर्ष मुद्गल और देवांश (सभी 19 वर्ष की आयु) – को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया।
12वीं पास है आरोपी लड़का
पुलिस ने कहा कि कुछ आरोपी पुरुषों ने अभी 12वीं कक्षा पूरी की है और स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मेडिकल परीक्षण से पता चला कि दुर्घटना के समय वे सभी शराब के नशे में थे। दिल्ली पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या, 304ए (लापरवाही से मौत), 279 (सार्वजनिक तरीके से वाहन चलाना) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है।
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