Jan Aushadhi Kendras: देश में 11000 जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं. केंद्र सरकार अब और जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है. सरकार की योजना अब मेट्रो सिटी और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में फार्मेसी स्टोर यानी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दूरी से जुड़े नियमों में ढील दी है. नए नियम के अनुसार, अब महानगरों और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में न्यूनतम दूरी पर दवा केंद्र खोलने की जरूरत समाप्त हो गई है.
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क्या है और केंद्र खेलने का मकसद?
प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत जेनेरिक मेडिसिन बेचने वाली फार्मेसी तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए नए जन औषधि केंद्र खोलने के मकसद है. जन औषधि केंद्र सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराते हैं. यह स्कीम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने का प्रयास करती है. जेनेरिक दवाइयों को ब्रांड वाली दवाओं की तुलना में कम से कम आधे दामों पर उपलब्ध कराती है.
PMBI ने जारी किया डॉक्यूमेंट
फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा 10 सितंबर को जारी डॉक्यूमेंट के अनुसार, जन औषधि केंद्रों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और दवाइयों का एक समान वितरण कराने के लिए घनी आबादी वाले शहरों में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है. अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद के 7 महानगरों में अब से किसी भी 2 जन औषधि केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं होगी.
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2 साल तक लागू रहेगा नियम
योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुवासीस दास ने बताया कि जन औषधि केंद्र से न्यूनतम एक किलोमीटर की दूरी पर दूसरा केंद्र खोलने की नीति केंद्र खुलने की तारीख से 2 वर्ष तक लागू रहेगी. साल 2011 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों की सूची में 46 शहर ऐसे हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 80.57 मिलियन है. इनमें पुणे (50.5 लाख), सूरत (45.9 लाख), जयपुर (30.7 लाख), कानपुर (29.2 लाख), लखनऊ (29 लाख), नागपुर (25 लाख), गाजियाबाद (23.6 लाख), इंदौर (21.7 लाख), कोयंबटूर (21.5 लाख) और कोच्चि (21.2 लाख) आदि हैं.


 
 










