ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, अदालत ने कहा-पूजा का अधिकार मामला सुनने योग्य
Edited By Gyanendra Sharma

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वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है।
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अब 2 दिसंबर को अब इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि पूजा की इजाजत मिले या नहीं। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार (17 नवंबर) की सुनवाई में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा।
याचिका में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई थी कि तत्काल प्रभाव से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू कराई जाए और परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए जाए। सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दो दिसंबर तय की है।
हिंदू पक्ष की मांगें मानी जाती है या नहीं ये आने वाले दिनों में साफ होंगे। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि दो दिसंबर निर्धारित की गई है। अगली तारीख पर तत्काल पूजा वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। गुरुवार को कोर्ट के आदेश मद्देनजर अदालत परिसर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रही।
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