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दिवाली से पहले दमघोंटू हुई दिल्ली-NCR की हवा, कई जगहों पर AQI का लेवल ‘बहुत खराब’

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो गई है। दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की सुबह-सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई जगह जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटे दिखे। दूर के मकान साफ नहीं दिख रहे थे। आने […]

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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो गई है। दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की सुबह-सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई जगह जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटे दिखे। दूर के मकान साफ नहीं दिख रहे थे। आने वाले दिनों ये और बढ़ेगा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II के उपायों को लागू किया।

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डीजल जनरेटर सेट, कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। होटल, रेस्तरां और भोजनालयों में तंदूर नहीं बनेंगे। ट्रैफिक जाम वाली सड़कों पर ट्रैफिक कर्मियों को लगाया जाएगा। निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ेगी।

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आने वाले 20 और 21 अक्टूबर को वायु प्रदूषण खराब स्थिति में रहेगा और 22 अक्टूबर को यह बेहद खराब स्तर पर पहुंच सकता है। इसके बाद अगले छह दिनों तक यह बेहद खराब स्थिति में ही रहेगा। 20 अक्टूबर को हवाएं 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। 22 अक्टूबर को उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशाओं से हवाएं आएंगी। फरीदाबाद का एक्यूआई 304, गाजियाबाद का 276, ग्रेटर नोएडा का 237, गुरुग्राम का 186 और नोएडा में 269 रहा।

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दिल्ली में पाटाखा फोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। निर्माण, भंडारण, बिक्री पर रोक है। पटाखे चलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पटाखों के प्रोडक्शन और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल की सजा होगी।

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First published on: Oct 20, 2022 02:50 PM

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