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Delhi Mayor Election: तीसरी बार टला दिल्ली मेयर का चुनाव, वोटिंग से पहले सदन स्थगित

Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव सोमवार को फिर टल गया। मेयर चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि आप पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को अदालत से सजा हो चुकी है इसलिए […]

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Delhi Mayor Election: दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव सोमवार को फिर टल गया। मेयर चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि आप पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को अदालत से सजा हो चुकी है इसलिए उन्हें सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने दोनों को सदन से बाहर जाने काे कहा गया, लेकिन वह नहीं गए। इस पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए महापौर के चुनाव को अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है।

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बैठक स्थगित होने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एमसीडी के संविधान का उल्लंघन कर रही है और गैरकानूनी ढंग से दिल्ली नगर निगम पर शासन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकोर्ट के जिस पुराने ऑर्डर का हवाला दे रही है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को दो बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी।

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एमसीडी के कुल 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी (आप) 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने नौ सीटें जीती थीं।

वोटिंग से पहले भाजपा ने लगाए खरीद-फरोख्त के आरोप

एमसीडी में मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आम आदमी पार्टी (आप) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि क्रॉस वोटिंग के लिए उन्हें पद और पैसे का लालच दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने उन सभी 9 पार्षदों को पेश किया जिन्हें खरीदने की कोशिश की गई।

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वोटिंग से पहले आप पार्षदों ने लिखा पत्र

रविवार को आप के 135 पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग से रोका जाए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 R और डीएमसी ऐक्ट 1957 की धारा 3 (b) (i) का हवाला देते हुए कहा कि नामित पार्षदों को वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है।

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आप ने पूर्वी पटेल नगर से पार्षद शैली ओबेरॉय को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है तो चांदनी महल से जीते आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और तीन बार की पार्षद रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है।

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वहीं, राम नगर के पार्षद कमल बागड़ी का आले इकबाल से डिप्टी मेयर पद के लिए मुकाबला होगा। स्टैडिंग कमिटी के लिए भी दोनों दलों के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा, जिसे एमसीडी का पावर सेंटर भी कहा जाता है।

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First published on: Feb 06, 2023 12:39 PM
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