Wednesday, June 7, 2023
- विज्ञापन -

Latest Posts

Delhi Liquor Policy Case: ईडी आज फिर के कविता से करेगी पूछताछ, याचिका पर 24 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है।

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक एजेंसी कविता से दो बार पूछताछ कर चुकी हैं। सोमवार को भी एजेंसी ने कविता से 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

अब तक दो बार हो चुकी पूछताछ

इससे पहले जांच एजेंसी ने कविता से 11 मार्च को 9 घंटे की मैराथन पूछताछ की थीं। एजेंसी ने उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आईं। शराब नीति मामले में कविता पर आरोप है कि वे ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में मनमाफिक बदलाव कराए थे।

और पढ़िए – Sabse Bada Sawal: महंगाई भरे दिन बीते रे भइया….तेल कब तक निकालेगा हमारा ‘तेल’?

बता दें कि इस मामले में ईडी ने हैदराबाद के बिजनेसमेन अरूण पिल्लई को भी गिरफ्तार किया है। पिल्लई ने ही पूछताछ में ईडी के सामने के कविता का जिक्र किया था। उसे ‘साउथ ग्रुप’ का मुखिया बताया जा रहा है।

और पढ़िए – Today Headlines, 21 March 2023: बीआरएस नेता कविता से ED आज भी करेगी पूछताछ, उदयपुर में G20 की बैठक

सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को होगी सुनवाई

जांच एजेंसी के समन के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई थी। मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि नियमानुसार ईडी एक महिला को दफ्तर में बुलाकर पूछताछ करने के लिए समन नहीं भेज सकती है।

उनसे उनके आवास पर ही पूछताछ की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 मार्च को ईडी के समन को चुनौती देने के मामले में 24 मार्च को सुनवाई करने की मंजूरी दी थी।

और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें

देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर फॉलो करें न्यूज़ 24 को और डाउनलोड करे - न्यूज़ 24 की एंड्राइड एप्लिकेशन. फॉलो करें न्यूज़ 24 को फेसबुक, टेलीग्राम, गूगल न्यूज़.

Latest Posts

- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -