Arvind Kejriwal Bail Petition Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। आज हुई सुनवाई में ED की ओर से ASG राजू ने दलीलें दी। वहीं केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 और चुनाव प्रचार का विशेष तौर पर जिक्र किया। आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की?
Delhi Excise Policy case | Enforcement Directorate (ED) tells Supreme Court that Arvind Kejriwal stayed at 7 star Grand Hyatt hotel during 2022 Goa Assembly election and its bill was paid by Chanpreet Singh, who allegedly accepted cash funds for AAP’s campaign.
ED tells Supreme… pic.twitter.com/2WCudxohs0
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) May 7, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि…
- अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं।
- अरविंद केजरीवाल जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं।
- लोकसभा चुनाव 6 महीने में होने वाली फसल नहीं है।
- 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं।
- केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई दिक्कत नहीं है।
- यह केस दूसरे केसों से अलग है। यहां परिस्थिति सामान्य नहीं है।
- केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और चुनाव का मौसम चल रहा है।
- केजरीवाल के खिलाफ कोई और केस भी दर्ज नहीं है।
“अगर फसल के मौसम में कोई किसान जेल में हो, तो क्या उसे बेल मिलनी चाहिए”
◆ सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा #SupremeCourt #ArvindKejriwal | #liquorscamcase pic.twitter.com/0RUTfQPBU2
— News24 (@news24tvchannel) May 7, 2024
सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए
सॉलिसिटर जनरल ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देने पर विचार नहीं करना चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना सही नहीं होगा। इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
माई लॉर्ड, अगर आप गिरफ्तारी को चुनौती देने जैसी याचिकाओं पर मिनी ट्रायल करेंगे तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे CM हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं और इसमें मंत्रालय भी शामिल हैं। केजरीवाल ने पेश न होकर ED के 6 महीने बर्बाद किए हैं।
“यह तो एक जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है”
◆ SC ने ED की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा#ArvindKejriwal | #SupremeCourt | Arvind Kejriwal pic.twitter.com/um9TvyvdAy
— News24 (@news24tvchannel) May 7, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने ED की जांच पर सवाल उठाए
वहीं जस्टिस खन्ना ने ED की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं। इस नतीजे पर पहुंचने में आपको 2 साल कैसे लग गए? यह तो एक जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। जस्टिस खन्ना ने ED के वकील से पूछा कि क्या आप केस डायरी मेंटेन करते हैं? हम फाइल नोटिंग्स देखना चाहते हैं।