How to Refund Payment: देश-दुनिया में बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ऑनलाइन फ्रॉडिंग का भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार लोगों के पास मैसेज के माध्यम से एक एक लिंक आते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसके साथ ही कई बार लोग गलती से यूपीआई (UPI) के माध्यम से दूसरे लोगों के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अगर आपके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हुई है या आप गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के पास पेमेंट कर दिए हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां हम आपको कुछ ऐसे आइडा बता रहे हैं, जिसे फॉलो करके गलती से हुए पेमेंट को वापस पास सकते हैं।
गलती से हुए पेमेंट को ऐसे पाएं वापस
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गाइडलाइन्स के अनुसार गलती से दूसरे व्यक्ति के खाते में पेमेंट होने पर ग्राहक उसे 48 घंटे के भीतर वापस पा सकते हैं।
- लेन-देने होने के 3 दिनों के भीतर आपको अपने मोबाइल नंबर से 1800 120 1740 डायल करके शिकायत करना होगा।
- 3 दिनों के अंदर शिकायत नहीं कराने पर पैसे वापस पाने की संभावना कम हो जाती है।
- अगर बैंक आपकी शिकायत नहीं सुनती है, तो आप इस लिंक http://bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- लेन-देन के बाद आने वाले मैसेज को संभाल कर रखना चाहिए। यह मैसेज रिफंड प्राप्त करने में मदद कर सकता है।यह भी पढ़ेंः नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत! घर पर लाएं ये बेस्ट हेल्थ गैजेट्स
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर क्या करें?
1. पुलिस को सूचित करें: जब भी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटना घटती है, तो आपको सबसे पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। आपको एक FIR (First Information Report) दर्ज करानी होगी।
2. बैंक को सूचित करें: आपको अपने बैंक को इस घटना की सूचना देनी चाहिए ताकि वे आपकी सहायता कर सकें और आवश्यक स्टेप उठा सकें।
3. क्रेडिट/डेबिट कार्ड कंपनी को सूचित करें: यदि आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग किया है, तो आपको आपकी कार्ड कंपनी को भी सूचित करना चाहिए। ताकि, कंपनी कार्ड को ब्लॉक कर दे, जिससे और अधिक नुकसान न हो।