---विज्ञापन---

एंटरटेनमेंट

मशहूर एक्टर Siddique रेप केस में फंसे, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

Siddique: साउथ के मशहूर एक्टर सिद्दीकी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। केरल पुलिस ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस आरोपपत्र में बलात्कार के आरोपों की पुष्टि की गई है।

Author Edited By : Nancy Tomar Updated: Feb 17, 2025 17:02
Actor Siddique
Siddique

Siddique: साउथ के मशहूर एक्टर सिद्दीकी बीते साल से ही चर्चा का हिस्सा रहे हैं। अभिनेता यौन शोषण मामले की वजह से सुर्खियों में रहे। इस बीच अब फिर से एक्टर सिद्दीकी चर्चा में आ गए हैं। केरल पुलिस ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस आरोपपत्र में बलात्कार के आरोपों की पुष्टि की गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने दायर की चार्जशीट 

दरअसल, केरल पुलिस ने एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ दायर रेप केस की चार्जशीट दाखिल की है। इस आरोपपत्र में बताया गया है कि सिद्दीकी ने साल 2016 में एक फिल्म की बात करने के लिए अभिनेत्री को तिरुवनंतपुरम के मैस्कॉट होटल में बुलाया था, जहां कथित तौर पर अभिनेता ने उनके साथ मारपीट की थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में कथित तौर पर पीड़िता के दावों की पुष्टि करने वाले डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

---विज्ञापन---

2024 की शुरुआत में की थी शिकायत

हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा था। हेमा समिति की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव को बड़े पैमाने पर उजागर किया है। अभिनेत्री ने 2024 की शुरुआत में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इतने देर से इस मामले को रिवील करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें डर था और इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा।

सिद्दीकी की याचिका खारिज

सिद्दीकी ने शुरू में पूछताछ से बचने के लिए केरल उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी, जिसमें दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता 2019 से कई आरोपों की वजह से उन्हें परेशान कर रही हैं। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी।

अभिनेत्री ने देर से की शिकायत

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये फैसला सुनाया था कि जब तक सिद्दीकी जांच में सहयोग करते हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके वकील मुकुल रोहतगी ने शिकायतकर्ता द्वारा घटना की रिपोर्ट करने में देरी के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि 2024 तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

यह भी पढ़ें- ‘वकील को दे दो थोड़ा पैसा…’, Ranveer Allahbadia मामले पर Gaurav Kapoor का वीडियो वायरल

First published on: Feb 17, 2025 05:02 PM

संबंधित खबरें