Siddique: साउथ के मशहूर एक्टर सिद्दीकी बीते साल से ही चर्चा का हिस्सा रहे हैं। अभिनेता यौन शोषण मामले की वजह से सुर्खियों में रहे। इस बीच अब फिर से एक्टर सिद्दीकी चर्चा में आ गए हैं। केरल पुलिस ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस आरोपपत्र में बलात्कार के आरोपों की पुष्टि की गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने दायर की चार्जशीट
दरअसल, केरल पुलिस ने एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ दायर रेप केस की चार्जशीट दाखिल की है। इस आरोपपत्र में बताया गया है कि सिद्दीकी ने साल 2016 में एक फिल्म की बात करने के लिए अभिनेत्री को तिरुवनंतपुरम के मैस्कॉट होटल में बुलाया था, जहां कथित तौर पर अभिनेता ने उनके साथ मारपीट की थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में कथित तौर पर पीड़िता के दावों की पुष्टि करने वाले डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
2024 की शुरुआत में की थी शिकायत
हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा था। हेमा समिति की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव को बड़े पैमाने पर उजागर किया है। अभिनेत्री ने 2024 की शुरुआत में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इतने देर से इस मामले को रिवील करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें डर था और इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा।
SIT finds actor Siddique guilty in rape case. As per charge sheet;
---विज्ञापन---• Woman was invited to Muscat hotel, TVM, under pretext of film discussion.
• Witness statements & digital evidence support claims.
• Survivor sought medical help; doctor’s statement confirms. #Siddique pic.twitter.com/tM5qJmQvs2— Mallu Cinephile (@mallu_cineholic) February 17, 2025
सिद्दीकी की याचिका खारिज
सिद्दीकी ने शुरू में पूछताछ से बचने के लिए केरल उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी, जिसमें दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता 2019 से कई आरोपों की वजह से उन्हें परेशान कर रही हैं। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी।
अभिनेत्री ने देर से की शिकायत
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये फैसला सुनाया था कि जब तक सिद्दीकी जांच में सहयोग करते हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके वकील मुकुल रोहतगी ने शिकायतकर्ता द्वारा घटना की रिपोर्ट करने में देरी के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि 2024 तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
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