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नेशनल लोक अदालत से मिली हनी सिंह को बड़ी राहत, 6 साल पुराना केस खत्म, जानिए पूरा मामला
पंजाबी सिंगर हनी सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हें 6 साल पुराने केस में बड़ी राहत मिली है. नेशनल लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. चलिए बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में.
हनी सिंह का 6 साल पुराना केस खत्म. (Photo- Social Media)
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पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह (Honey Singh) को लेकर राहत की खबर सामने आ रही है. मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने उनसे जुड़े 6 साल पुराने मामले को बंद कर दिया है. लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. मामला उनके एक गाने से जुड़ा था, जिसे लेकर उन पर आरोप था कि उनके गानों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल किया गया था और इसी मामले को लेकर ही उन पर FIR दर्ज की गई थी.
दरअसल, हरदेश सिंह औलख यानी कि हनी सिंह का एक गाना 'मखना' 6 साल पहले ही रिलीज किया गया था, जिसके बाद उनका ये गाना विवादों में आ गया था. साल 2018 में रिलीज होने के बाद इस गाने को लेकर कहा गया था कि इसमें महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल किया गया था. इसी के चलते सिंगर पर मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी.मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि हनी सिंह के गाने 'मखना' की शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने दी थी. अब सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत के सामने क्लीयर किया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है. पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि हनी सिंह का गाना 'मखना' को लेकर विवाद इसके रिलीज के बाद ही शुरू हो गया था. इसके बाद साल 2019 में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. गाने के बोल को लेकर काफी विवाद हुआ था और कहा गया था कि सोसाइटी पर इसके बोल का काफी असर पड़ सकता है. उस समय पंजाब महिला आयोग ने इस गाने पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, अब लोक अदालत के फैसले के साथ ही विवाद खत्म हो गया है.
पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह (Honey Singh) को लेकर राहत की खबर सामने आ रही है. मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने उनसे जुड़े 6 साल पुराने मामले को बंद कर दिया है. लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. मामला उनके एक गाने से जुड़ा था, जिसे लेकर उन पर आरोप था कि उनके गानों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल किया गया था और इसी मामले को लेकर ही उन पर FIR दर्ज की गई थी.
दरअसल, हरदेश सिंह औलख यानी कि हनी सिंह का एक गाना ‘मखना’ 6 साल पहले ही रिलीज किया गया था, जिसके बाद उनका ये गाना विवादों में आ गया था. साल 2018 में रिलीज होने के बाद इस गाने को लेकर कहा गया था कि इसमें महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल किया गया था. इसी के चलते सिंगर पर मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी.मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था.
गौरतलब है कि हनी सिंह के गाने ‘मखना’ की शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने दी थी. अब सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत के सामने क्लीयर किया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है. पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को देखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि हनी सिंह का गाना ‘मखना’ को लेकर विवाद इसके रिलीज के बाद ही शुरू हो गया था. इसके बाद साल 2019 में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. गाने के बोल को लेकर काफी विवाद हुआ था और कहा गया था कि सोसाइटी पर इसके बोल का काफी असर पड़ सकता है. उस समय पंजाब महिला आयोग ने इस गाने पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, अब लोक अदालत के फैसले के साथ ही विवाद खत्म हो गया है.