---विज्ञापन---

एंटरटेनमेंट

Kunal Kamra को जानलेवा धमकियों के बीच मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी सुनवाई की नई तारीख

कुणाल कामरा केस में नया अपडेट आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन को बड़ी राहत दे दी है। उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई हुई।

Author Edited By : Ishika Jain Updated: Apr 8, 2025 12:10
Kunal Kamra
Kunal Kamra File Photo

कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कुणाल कामरा की दायर की गई याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। अब एकनाथ शिंदे पर की गई कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ जो मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसे रद्द करने की मांग की गई है। अब कोर्ट ने राज्य और शिकायतकर्ताओं को फॉर्मल नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है।

कुणाल कामरा मामले में कब होगी अगली सुनवाई?

अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल, दोपहर 2.30 बजे रखी गई है। आपको बता दें, इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही कुणाल कामरा को 17 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके बाद कॉमेडियन ने एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा को इन दिनों जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

---विज्ञापन---

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की मांगी इजाजत

ऐसे में उनके वकील ने हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट की है कि कॉमेडियन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की इजाजत दी जाए। कुणाल कामरा के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने कई बार मौत की धमकियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान देने की पेशकश की है, लेकिन अधिकारी उनका बयान दर्ज करने में उत्सुक नहीं हैं। वो मुंबई में कॉमेडियन की फिजिकल प्रेजेंस चाहते हैं।

यह भी पढ़ें: टीवी के इकलौते एक्टर जिनके पास थी वैनिटी वैन, 6 साल से नहीं मिला एक भी शो का ऑफर; वजह रिवील

हाल ही में लिखा था ओपन लेटर

आपको बता दें, हाल ही में कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर भी लिखा था। बुक माय शो से हटाए जाने पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और साथ ही भड़ास भी निकाली थी। इस दौरान कॉमेडियन ने कलाकारों के अधिकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मोनोपॉली पर बात की। अब कुणाल का वो पोस्ट भी चर्चा में बना हुआ है। लगता है ये मामला इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा।

First published on: Apr 08, 2025 11:45 AM

संबंधित खबरें