बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस बीच कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कहा कि जब तक आदेश पारित नहीं होता, तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए।
कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर लगी रोक
ये मामला तब सामने आया जब कामरा ने मुंबई में एक कॉमेडी शो के दौरान शिंदे पर अप्रत्यक्ष रूप से ‘गद्दार’ टिप्पणी की थी। 36 साल स्टैंड-अप कॉमिक ने इस टिप्पणी से संबंधित एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस एफआईआर पर शिवसेना के एक विधायक की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था।
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कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ दायर की गई शिकायतें उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके अभिव्यक्ति की आजादी, पेशेवर गतिविधियों को करने का अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान में ही आता हैं।
डिप्टी सीएम शिंदे पर की थी टिप्पणी
तमिलनाडु के निवासी कुणाल कामरा ने पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत प्राप्त की थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने उन्हें तीन बार समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं होने दिया। कॉमेडी शो के दौरान, कामरा ने शिंदे पर बिना उनका नाम लिए एक फेमस बॉलीवुड गीत की संशोधित धुन के जरिए ‘गद्दार’ शब्द का इस्तेमाल किया था, जो 1997 की फिल्म ‘दिल तो पागल है’ का गीत था। इस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की गई और बाद में शिंदे के समर्थन में कई व्यक्तियों और नेताओं ने प्रतिक्रिया दी।
कामरा ने मामले पर दी थी सफाई
दूसरी ओर कामरा का कहना है कि ये एक मजाक था और उनकी टिप्पणी किसी को अपमानित करने या किसी की इज्जत गिराने के उद्देश्य से नहीं की गई थी। उन्होंने इसे अपने शो का हिस्सा बताते हुए इसे हास्य के रूप में प्रस्तुत किया था।
ये मामला तब और मुश्किल हो गया जब कामरा के खिलाफ दूसरे पुलिस स्टेशनों पर भी शिकायतें दर्ज की गईं। हालांकि, कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और इस मामले में जल्द आदेश देने का आश्वासन दिया।
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