NEET PG 2023 Postponed: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG) 2023 स्थगित करने की याचिका आज खारिज कर दी है।
अब नीट पीजी 2023 की परीक्षा 5 मार्च, 2023 को आयोजित की जाएगी। दूसरी तरफ, सुनवाई के दौरान NBEMS की पक्ष रख रहे एएसजी ने कहा कि नीट पीजी 2023 एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
बता दें की मेडिकल प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, (NEET PG 2023) के उम्मीदवार और डॉक्टर एसोसिएशन लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
परीक्षा को स्थगित करने की क्यों कर रहे थे मांग
छात्र परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि एनबीई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार कई उम्मीदवार नीट पीजी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य थे। सूचना बुलेटिन में पात्रता मानदंड में कहा गया है कि उम्मीदवारों को एक साल का इंटर्नशिप पूरा करना होगा या NEET PG 2023 परीक्षा में शामिल होने के लिए 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले इंटर्नशिप पूरा करने की संभावना है।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ NEET PG के उम्मीदवार परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। उम्मीदवार चाहते हैं कि नीट पीजी परीक्षा और काउंसलिंग की तारीख के बीच के अंतर को कम करने के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। वे दावा कर रहे हैं कि अगर मार्च में परीक्षा होगी और अगस्त में काउंसलिंग होती है तो जो समय मिलेगा, उसमें वे ना तो नौकरी कर पाएंगे और ना ही पढ़ाई कर पाएंगे। अगर परीक्षा थोड़ी देरी से होगी, तो उम्मीदवार इसके लिए ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और इससे परिणाम भी अच्छे मिलेंगे।
एमबीबीएस इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा
जनवरी 2023 में, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2023 इंटर्नशिप कट-ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया। इंटर्नशिप कट-ऑफ डेट के विस्तार के साथ, इंटर्नशिप करने वाले उम्मीदवारों को नहीं मिल रहा है। परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया जिसके कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी ।
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दायर याचिका के अनुसार, इंटर्नशिप कट ऑफ डेट बढ़ाए जाने के बाद, कई राज्यों के उम्मीदवारों ने फिर से एनबीई से संपर्क किया और उनसे कट ऑफ डेट बढ़ाने और परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योंकि 13,000 से अधिक उम्मीदवार अभी भी अपात्र थे। जब उन्हें एनबीई से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अपने उपलब्ध कानूनी अधिकारों और उपायों का सहारा लेने का फैसला किया।
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