---विज्ञापन---

पत्नी-मां की गवाही के बाद कोर्ट ने ‘रेपिस्ट’ को सुनाई फांसी की सजा, 4 महीने में पीड़ित परिवार को मिला न्याय

UP Shravasti rape and murder accused sentenced Death: यूपी के श्रावस्ती जिले में गिलौला थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के बाद उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट की ओर से साढ़े 4 महीने में ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Oct 18, 2023 10:14
Share :

UP Shravasti rape and murder ccase accused sentenced Death: उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की सक्रियता पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें यूपी पुलिस की वजह से पीड़ित व्यक्ति को इतनी जल्दी न्याय मिलता है, जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के श्रावस्ती से सामने आया, जहां एक किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के बाद उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने ऐसी सक्रियता दिखाई, जिसके चलते महज साढ़े 4 महीने में ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके साथ ही आरोपी पर 4 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।

3 जून को आरोपी ने दुष्कर्म और हत्या की वारदात को दिया था अंजाम

पूरा मामला यूपी के श्रावस्ती जिले में गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुरपैड़ा का है, जहां रहने वाले परिवार की 12 वर्षीय किशोरी का बीते 3 जून 2023 को गांव के ही शील कुमार ने अपहरण कर लिया और उसके साथ सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं, घटना का किसी को पता न चले, इसके लिए आरोपी ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने किशोरी के शव को बोरे में रखकर बहराइच के थाना पयागपुर के अंतर्गत मिर्चिहा गांव के पास सरयू नहर के बाई पटरी के किनारे बसी झाडिय़ों में छिपा दिया था।

---विज्ञापन---

पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था आरोपी, दुष्कर्म के पीछे आरोपी ने बताई ये वजह

पुलिस की ओर से की गई जांच के बाद आरोपी से जब दुष्कर्म और हत्या की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि उसकी पत्नी आठ माह की गर्भवती थी, जिस वजह से उसका पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं हो पा रहा था। इसी बीच मृतका का उसके घर आना जाना था। उसने बताया कि घर आते जाते मृतका से कई बार छेड़छाड़ की लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया, जिसके बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए घटना वाले दिन सुबह 9:00 बजे मेरे पिताजी पैसों के लिए दूसरे गांव गए हुए थे और मैंने अपने पत्नी बच्चों तथा मां को पचदेवरा मंदिर छोड़ दिया। उस दौरान मृतका से जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद मृतका ने सबको बता देने की बात कही। इसी बात से डर कर उसका मुंह व नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी।

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 4 लाख का लगाया अर्थदंड

मामले को लेकर किशोरी के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) करुणा सिंह की अदालत पर किया जा रहा था। इस मामलें में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह व विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) रोहित गुप्ता कर रहे थे, जिनकी ओर से सुनवाई के दौरान सोलह गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। इस घटना से जुड़े गवाहों के बयान व अभियोजन की दलीलों के बाद एडीजे ने आरोपी शील कुमार को फांसी की सजा सुनाते हुए 4 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।

---विज्ञापन---

मृतका के मां-पिता से जज ने पूछा- ‘क्या चाहते हैं’

आपको बता दें कि रामपुर के इस हत्याकांड में बीते मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने सजा सुनाने से पहले मृतका की माता और पिता को कोर्ट रूम में बुलाया और पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं? इसपर इस पर दंपत्ति ने न्याय का भरोसा जताते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग किया, उनकी इस मांग के कुछ ही पल बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ( क्राईम अगेंस्ट वूमेन) ने अपने सौ पेज का फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। बता दें कि न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई की जा रही थी, उस दौरान आरोपी की मां व उसकी पत्नी ने भी आरोपी के खिलाफ गवाही दी। आरोपी के परिवार की ओर से उसके खिलाफ बयान। जिसे भी न्यायालय की ओर से गंभीरता से लिया गया।

HISTORY

Written By

News24 हिंदी

First published on: Oct 18, 2023 10:14 AM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें