Income Tax Exemption Section : जब भी पुरानी व्यवस्था से ITR फाइल करने की बात आती है तो निवेश के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C का नाम सामने आता है। इस धारा के अंतर्गत कई सेविंग स्कीम आती हैं, जिनमें आप निवेश करके सालाना 1.50 लाख रुपये तक भी छूट ले सकते हैं। वैसे 80C के अलावा इनकम की और भी धाराएं हैं जिनमें ITR में छूट मिलती है।
80D
अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इस धारा के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में छूट इस प्रकार है:
- आपके और परिवार (पति/पत्नी और बच्चे) के लिए 25 हजार रुपये तक की छूट।
- आप, आपका परिवार और आपके माता-पिता के लिए 50 हजार रुपये तक की छूट।
- आप, पत्नी और बच्चों के हेल्थ चेकअप पर 5 हजार रुपये तक की छूट।
- अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप, आपका परिवार और सीनियर सिटीजन माता-पिता के लिए 60 हजार रुपये तक की छूट।
80TTA
इस धारा के तहत आप अपने सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं।
80DD
इस धारा के अंतर्गत आश्रित (माता-पिता, पत्नी, बच्चे, भाई और बहन) के दिव्यांग की स्थिति में 1.25 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
80U
अगर कोई शख्स दिव्यांग है तो वह इस धारा के अंतर्गत 1.25 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकता है।
80E
खुद, पत्नी या बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज में भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
24B
इनकम टैक्स की इस धारा के अंतर्गत आप होम लोन की EMI में शामिल ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो इसकी लिमिट 2 लाख रुपये सालाना है।
80G
इस धारा के तहत आप किसी धर्मार्थ संस्था, शैक्षणिक संस्थान या सरकार द्वारा नोटिफाइड ट्रस्ट जैसे- केंद्र सरकार का राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि में दान देने पर दान की गई 100 फीसदी तक की रकम पर टैक्स छूट ले सकते हैं।
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