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100km/h की स्पीड लिमिट पार होने पर न करें चालान की चिंता, अब इतनी भगा सकते हैं गाड़ी! गड़करी ने किया साफ

नई दिल्ली: परिवहन विकास परिषद की वार्षिक बैठक में गाड़ियों की स्पीड लिमिट को बढ़ाए जाने को लेकर राय साझा की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य सरकारों को शहरी और अर्ध-शहरी हिस्सों में गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए कह कर रहा है ताकि निर्बाध यातायात आवाजाही प्रदान […]

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नई दिल्ली: परिवहन विकास परिषद की वार्षिक बैठक में गाड़ियों की स्पीड लिमिट को बढ़ाए जाने को लेकर राय साझा की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य सरकारों को शहरी और अर्ध-शहरी हिस्सों में गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए कह कर रहा है ताकि निर्बाध यातायात आवाजाही प्रदान की जा सके।

41 वीं परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की बैठक पिछले महीने बेंगलुरु में हुई थी, जहां निदेशक (एमवीएल), एमओआरटीएच ने राज्यों में मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी थी। कहा गया कि राज्य सरकारों को निर्बाध यातायात आवाजाही प्रदान करने के लिए शहरी और अर्ध-शहरी हिस्सों में गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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उन्होंने उन लाभों पर भी विशेष जोर दिया जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुधारों के पूर्ण कार्यान्वयन पर प्राप्त होने की संभावना है, यानी देश भर में निर्बाध गतिशीलता को बढ़ावा देना, ड्राइवरों और यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षा और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देना और व्यापार करने में आसानी। ऐसी सब बातों पर जोर दिया गया।

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140 किमी प्रति घंटा करने के पक्ष में

हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि वह एक्सप्रेस-वे पर अधिकतम गति सीमा बढ़ाकर 140 किमी प्रति घंटा करने के पक्ष में हैं। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की गति सीमा फोर-लेन सड़कों पर कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, जबकि टू-लेन सड़कों और शहर की सड़कों के लिए संबंधित गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए।

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इसके अलावा परिवहन विकास परिषद की वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त से यह भी पता चला कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहन पंजीकरण के लिए नई भारत सीरीज (बीएच-सीरीज) शुरू की है।

पिछले साल अगस्त में, सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया जो वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे में स्थानांतरित होने पर पुन: पंजीकरण प्रक्रिया से मुक्त कर देगा।

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First published on: Oct 06, 2022 12:26 PM

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