PM Kisan Tractor Yojana: देशभर के लाखों-करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। उनका अपने ट्रैक्टर का सपना दिवाली के मौके पर साकार हो सकता है। दरअसल किसानों के अपने ट्रैक्टर के सपनों को साकार करने और मदद देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर मदद कर रही है।
किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में मदद करने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। इसके स्कीम के तहत सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को 20 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर और छोटे-किसान फायदा उठा सकते हैं।
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इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें किसानों से आवेदन आमंत्रित करती हैं। किसान चाहें तो केंद्र या फिर राज्य सरकार की मदद से ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ लेकर आधे दाम में इसे खरीद सकते हैं।
किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरूरी पात्रता
- किसान के पास खेती योग्य अपना जमीन होना जरूरी।
- बैंक अकाउंट आधार और पैन से लिंक खाता होना चाहिए।
- किसान परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
- एक किसान को एक ही ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी मिलेगा।
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किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरूर दस्तावेज
किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता-विवरण-पासबुक की कॉपी, खेत की खसरा खतौनी की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन
योग्य किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना तहत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑनलाइ या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इच्छुक किसान इस योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के दफ्तर में भी संपर्क कर सकते हैं।
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