Nitin Arora
Read More
---विज्ञापन---
ATM Dispenses Mutilated Or Torn Notes: एटीएम से पैसा निकालते समय कई बार कटे-फटे नोट निकल आते हैं। फटे नोट को देखकर लोग टेंशन में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इस नोट का क्या होगा? क्योंकि दुकानदार कटे-फटे नोट लेने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो आप आसानी से बैंक में जाकर उन्हें बदलवा सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है।
अभी पढ़ें – UIDAI update: ब्लू आधार/बाल आधार क्या है? जानिए बच्चों के लिए आधार कार्ड कैसे अप्लाई करें
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम से कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं। नियम के मुताबिक एटीएम से निकाले गए कटे-फटे नोटों को बदलने से बैंक मना नहीं कर सकता है। आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जुलाई 2016 में रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम सभी बैंकों की शाखाओं पर लागू है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर एटीएम से कोई खराब या नकली नोट निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर नोट में किसी तरह की कोई खराबी है तो उसकी बैंक के कर्मचारियों से जांच कराएं। यदि नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो बैंक को किसी भी हाल में नोट को बदलना होगा।
कटे-फटे नोटों को लेकर रिजर्व बैंक समय-समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है। ऐसे नोटों को आप किसी भी बैंक की शाखा या रिजर्व बैंक के कार्यालय में आसानी से बदलवा सकते हैं। हालांकि, नोट बदलने की भी एक तय सीमा होती है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है। साथ ही इन नोटों की कुल कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं।
अभी पढ़ें – हर दिन मात्र 417 रुपये जोड़कर बन जाएंगे करोड़पति, Post Office की इस स्कीम का उठाएं फायदा
एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आपको उस बैंक के पास जाना होगा जिसके एटीएम से नोट निकले थे। वहां जाने के बाद आपको एक आवेदन लिखना होगा जिसमें आपको तारीख, समय और जगह की जानकारी लिखनी होगी जहां से पैसे निकाले गए थे। इसके बाद आवेदन के साथ एटीएम से लेनदेन संबंधी पर्ची भी संलग्न करनी होगी। यदि पर्ची जारी नहीं की गई है तो मोबाइल पर प्राप्त लेनदेन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक आपके नोट बदल देगा।
अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।