Uttar Pradesh New Parking Policy: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नई पार्किंग पॉलिसी का ऐलान किया है। ये पॉलिसी रात में सड़क पर पार्किंग करने वालों के लिए महंगी पड़ सकती है। क्योंकि इसके लागू होने के बाद रात के लिए अलग से शुल्क देना होगा। इसके साथ ही जो गाड़ियां बिना परमिट खड़ी मिलेंगी उनसे जुर्माने के तौर पर 3 गुना शुल्क लिया जाएगा। हालांकि इसको लागू करने से पहले आपत्तियां और सुझाव भी मांग लिए हैं।
कितना लगेगा शुल्क?
आदेश में कहा गया कि यूपी के ऐसे शहर जहां पर 10 लाख से कम आबादी है वहां पर टू व्हीलर की पार्किंग के 600 रुपये और 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए 1200 रुपये महीने के तौर पर शुल्क देना होगा। दो घंटे के लिए अगर टू व्हीलर की पार्किंग करनी है तो उसके लिए 10 रुपये का शुल्क लगेगा। वहीं, 4 व्हीलर की पार्किंग 20 रुपये शुल्क चुकाना होगा। रात की पार्किंग का समय 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है।
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पूरी रात का शुल्क 100 रुपये, 7 दिन के लिए 300 रुपये, 30 दिन के 1000 रुपये, 12 महीने के लिए 10 हजार रुपये शुल्क लगेगा। जानकारी के मुताबिक, विभाग ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। पॉलिसी को लागू करने से पहले आपत्तियां और सुझाव भी मांग लिए जाएंगे।
10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कितना चार्ज
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई पार्किंग पॉलिसी में शहर की आबादी के हिसाब से शुल्क लगेगा। जो शहर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं, उनमें टू व्हीलर की पार्किंग 855 रुपये होगी, वहीं 4 व्हीलर का शुल्क 1800 रुपये महीना होगा। 2 घंटे के लिए टू व्हीलर की पार्किंग के लिए 15 रुपये देने होंगे। वहीं, 4 व्हीलर की पार्किंग 30 रुपये में की जाएगी। 1 घंटे के लिए टू व्हीलर की पार्किंग 7 और 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए 15 रुपये देने होंगे। सूत्रों के मुताबिक, पार्किंग का सुविधा देने वालों से लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं जिनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या, अलीगढ, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और मथुरा-वृन्दावन नगर निगम शामिल हैं।
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