नई दिल्ली: अगर आप भी आने वाले दिनों में बैंकॉक, फुकेत या पट्टाया घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. थाईलैंड सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा को तो बरकरार रखा है, लेकिन एंट्री के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है.
अब एक ऐसा जरूरी डिजिटल डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिसके बिना आप थाईलैंड की फ्लाइट में बोर्ड भी नहीं कर पाएंगे. बहुत से भारतीय सैलानी इस नए नियम से अभी अनजान हैं. आइए समझते हैं कि थाईलैंड यात्रा से जुड़ा यह नया नियम क्या है और अब आपको सफर से पहले क्या तैयारी करनी होगी.
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क्या है वो नया डॉक्यूमेंट जिसके बिना एंट्री नहीं?
थाईलैंड सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब भारत सहित सभी वीजा-फ्री देशों के यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड (Thailand Digital Arrival Card - TDAC) भरना अनिवार्य कर दिया गया है. यह दरअसल, एक ऑनलाइन प्री अराइवल डिक्लेरेशन (आगमन घोषणा पत्र) है. इसने फ्लाइट में मिलने वाले पुराने कागज के अराइवल कार्ड की जगह ले ली है.
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इसे आपको थाईलैंड पहुंचने के बाद नहीं, बल्कि फ्लाइट में बैठने से पहले ही ऑनलाइन भरना होगा. इसे आप थाईलैंड के ऑफिशियल इमिग्रेशन पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं. इसमें आपकी बेसिक ट्रैवल डिटेल्स, पासपोर्ट की जानकारी, फ्लाइट नंबर, थाईलैंड में रुकने का पता (होटल बुकिंग) और यात्रा का मकसद जैसी जानकारियां भरनी होंगी. फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक डिजिटल कंफर्मेशन मिलेगा, जिसे आपको एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को दिखाना होगा.
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अगर आपके पास फ्लाइट बोर्डिंग के समय TDAC का कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो आपको विमान में चढ़ने से रोका जा सकता है या इमिग्रेशन पर लंबी देरी का सामना करना पड़ सकता है.
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एक और बड़ा बदलाव: अब सिर्फ 30 दिन ही रुक पाएंगे!
वीजा-फ्री एंट्री तो जारी रहेगी, लेकिन थाईलैंड सरकार ने एक और बड़ा झटका देते हुए वहां रुकने की समय-सीमा (Maximum Stay Limit) को आधा कर दिया है. पहले भारतीय बिना वीजा के थाईलैंड में 60 दिनों तक रुक सकते थे. लेकिन अब नए नियमों के तहत आप बिना वीजा के वहां सिर्फ 30 दिनों तक ही ठहर पाएंगे.
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सरकार ने ऐसा क्यों किया?
दरअसल, वहां के स्थानीय व्यापारियों ने शिकायत की थी कि बहुत से विदेशी नागरिक वीजा-फ्री नियमों का गलत फायदा उठाकर बिना परमिशन के काम कर रहे हैं. इसी अवैध काम को रोकने और असली पर्यटकों की पहचान करने के लिए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल की सरकार ने रुकने की सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया है.
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अब भारतीयों के लिए थाईलैंड यात्रा के लिए ये दो चीजें सबसे जरूरी और अनिवार्य हैं:
वैलिड पासपोर्ट: थाईलैंड इमिग्रेशन के लिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ही मान्य होगा. ध्यान रखें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी वापसी की तारीख से कम से कम 6 महीने आगे तक की होनी चाहिए.
कंफर्म टीडीएसी (TDAC): अपनी फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले इसे ऑनलाइन जरूर भर लें और इसका कंफर्मेशन अपने पास संभालकर रखें.