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TCS New Update: विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए तक खर्च करने पर नहीं लगेगा 20% टैक्स, पढ़ें डिटेल्स

TCS New Update: 1 जुलाई से लिबरलिज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेनदेन पर 20% TCS लगाने पर करदाताओं की चिंताओं का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार ने कहा है कि 7 लाख रुपये तक के छोटे लेनदेन पर कोई TCS नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने एक बयान में […]

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TCS New Update: 1 जुलाई से लिबरलिज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेनदेन पर 20% TCS लगाने पर करदाताओं की चिंताओं का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार ने कहा है कि 7 लाख रुपये तक के छोटे लेनदेन पर कोई TCS नहीं वसूला जाएगा।

सरकार ने एक बयान में कहा, ‘1 जुलाई, 2023 से लिबरलिज़्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत छोटे लेनदेन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की प्रयोज्यता को लेकर चिंता जताई गई है। किसी भी प्रक्रियात्मक अस्पष्टता से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपये तक के किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा और इसलिए, कोई TCS नहीं लगेगा।’

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इसमें बताया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य भुगतान के लिए मौजूदा लाभकारी TCS ट्रीटमेंट भी जारी रहेगा। इस बीच, सरकार ने यह भी कहा कि नियमों में आवश्यक बदलाव – विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन नियम), 2000 – अलग से जारी किए जाएंगे।

सरकार का फैसला कितना सही?

सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए टैक्समैन के डीजीएम नवीन वाधवा ने कहा, TCS से छूट केवल अंतर्राष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विदेशी खर्च के लिए दी गई है, यदि प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपये की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह छूट भारत से किए गए किसी भी प्रेषण के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रकार, निवेश, टिकट बुकिंग, सामान की खरीद, सदस्यता शुल्क का भुगतान आदि के लिए कोई भी प्रेषण, 20% पर टीसीएस के अधीन रहेगा।’

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First published on: May 20, 2023 11:28 AM

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