Nitin Arora
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Go First Row: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गो फर्स्ट को अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टिकटों की बुकिंग और बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया जब नियामक ने गो फर्स्ट को ‘सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा के संचालन को जारी रखने में विफलता’ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
नियामक ने गो फर्स्ट से एक पखवाड़े के भीतर नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद मई -3 से रुकी हुई एयरलाइन के एयर ऑपरेटर के प्रमाण पत्र (AOC or licence) पर फैसला लिया जाएगा।
DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड (गो फर्स्ट) द्वारा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत उड़ानों को अचानक रद्द करने और कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के मद्देनजर, DGCA ने गो फर्स्ट को संबंधित प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।’
अधिकारी ने कहा, ‘एयरलाइन ऑपरेटर को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और उनके एयर ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (एओसी) को जारी रखने पर आगे का निर्णय उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा, गो फर्स्ट को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टिकटों की बुकिंग और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया है।’
बता दें कि गो फर्स्ट ने 3 मई से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए एनसीएलटी के साथ एक याचिका दायर की है। गो फर्स्ट पायलट जैसे एयरलाइन के कर्मचारी एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा के साथ नौकरी की तलाश कर रहे हैं।
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