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Standard deduction: नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स व्यवस्था में 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा

Standard deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का केंद्रीय बजट बुधवार यानी आज 1 फरवरी को पेश किया। बजट से कितना क्या असर हुआ, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। हालांकि, जो कुछ अच्छा चेंज आया है, उसमें यह है कि अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स व्यवस्था में 52,500 रुपये […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Feb 2, 2023 12:36
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Standard deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का केंद्रीय बजट बुधवार यानी आज 1 फरवरी को पेश किया। बजट से कितना क्या असर हुआ, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। हालांकि, जो कुछ अच्छा चेंज आया है, उसमें यह है कि अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स व्यवस्था में 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकेगा। ऐसा कैसे इस बारे में हम आपको बताते हैं।

वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों के लिए प्रस्ताव

वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनरों सहित पेंशनभोगियों के संबंध में, वित्त मंत्री ने मानक कटौती के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तारित किया। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपये का लाभ होगा।

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वित्त मंत्री ने किया साफ

वित्त मंत्री ने कहा है कि जिन वेतनभोगी लोगों की सालाना आय 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक है, उन्हें नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 52,500 रुपये की मानक कटौती मिलेगी। इससे पहले, नई कर व्यवस्था में कोई मानक कटौती उपलब्ध नहीं थी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में कार्यरत लोगों को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है। यह 50,000 रुपये प्रति वर्ष है।

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आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपये की गई

5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति पुराने और नए कर व्यवस्था दोनों में कोई आयकर नहीं देते हैं। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।

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Written By

Nitin Arora

Edited By

Manish Shukla

First published on: Feb 01, 2023 05:30 PM
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