Stock Market News: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर पर शिकंजा कसा है। सेबी ने अपने नए सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि इन्फ्लुएंसर शेयर बाजार से जुड़ी शिक्षा देते समय अब लाइव मार्केट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें तीन महीने पुराने स्टॉक प्राइस का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत से अनरजिस्टर्ड लोग हैं और शेयर बाजार से जुड़े टिप्स देते हैं। इस तरह की निवेश सलाह कई बार घाटे की वजह भी बन जाती है।
इस बात का रखना होगा ध्यान
अपने इस सर्कुलर में SEBI ने यह साफ किया कि कोई भी व्यक्ति जो शेयर बाजार से जुड़ी शिक्षा दे रहा है, उसे कम से कम तीन महीने पुराने स्टॉक डेटा का ही इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि अब इन्फ्लुएंसर लाइव मार्केट में स्टॉक्स को लेकर कोई टिप्स नहीं दे सकेंगे। 22 अक्टूबर 2024 को SEBI ने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संस्थाओं के बीच साझेदारी को बैन किया था। लेकिन अब इस नए सर्कुलर से इन्फ्लुएंसर पर लगाम कसने की कोशिश की गई है।
बिना रजिस्ट्रेशन के सलाह
पिछले कुछ सालों में, अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी (ASTA) और अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग जैसी कई संस्थाएं लाइव ट्रेडिंग के जरिए लोकप्रिय हुई हैं। लाइव मार्केट ट्रेडिंग में मार्केट गुरु अपने ट्रेडिंग टर्मिनल या बड़ी स्क्रीन पर लाइव ट्रेडिंग करता है, जिसे बाकी लोग कॉपी करते हैं। ऐसे लोग इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट्स के रूप में सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद निवेश की सलाह देते हैं, जो आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है।
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मनाही पर भी नहीं मानें
SEBI ने कई बार अपने आदेशों में कहा है कि शेयर बाजार की शिक्षा के नाम पर निवेश सलाह देना अवैध है। लेकिन इसके बावजूद लाइव मार्केट ट्रेडिंग से शिक्षा के बहाने सीधे स्टॉक मार्केट में खरीद-बिक्री की सलाह देने के मामले सामने आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है।
प्रदर्शन से जुड़े दावे न करें
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार नियामक सेबी के इस कदम से अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग एकेडमी और फर्जी शेयर बाजार इन्फ्लुएंसर्स का बिजनेस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अब वे लाइव स्टॉक टिप्स नहीं दे पाएंगे। SEBI ने अपने सर्कुलर में कहा है कि निवेशकों को शिक्षा देने की मनाही नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश से जुड़ी सलाह न दी जाए। इसके अलावा, SEBI की अनुमति के बिना किसी स्टॉक के प्रदर्शन से जुड़े दावे न करें।