Bank Complaint to RBI: जब से भारत में डिजिटल के लेनदेनों में इजाफा हुआ है तभी से ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अमूमन एक प्रॉब्लम सबसे कॉमन है कि खाते से रुपए तो कट गए, पर पेमेंट नहीं हुआ। जब इसके बारे में बैंक में कंप्लेंट की जाती है तो बैंक के अधिकारी बस इंतजार करने के लिए ही कहते रहते हैं। अगर राशी कम है तो ज्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब अमाउंट लाखों का हो तो फिर हर समय दिमाग में टेंशन बनी रहती है। इसलिए आज आपको बताते हैं कि अगर आपका बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहा है तो RBI से इसकी कंपलेंट कैसे कर सकते हैं।
शिकायत करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
- बैंक की कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आप https://cms.rbi.org.in/ वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद File a Complaint के सेक्शन पर क्लिक करें
- कैप्चा फिल करने के बाद अपने नाम के साथ मोबाइल नंबर दर्ज करें, आए हुए ओटीपी को डालकर सब्मिट कर दें।
- सब्मिट करने के बाद कंप्लेंट करने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, मेल-आईडी, कंप्लेंट कैटेगरी, अपने स्टेट का नाम, एड्रेस, पिनकोड, जिस बैंक के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उसका नाम, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक का स्टेट और ब्रांच की जानकारी देकर सब्मिट कर दें
- फिर फॉर्म में कंप्लेंट के लिए और अधिक जानकारी ली जाएगी, जिसमें आपको यस और नो के ऑप्शन में आपको बताना होगा।
- सारी जानकारी देने के बाद में कंप्लेंट फाइल करने का दिन और कैप्चा भर दें, कंप्लेंट के लिए कोई कॉपी अपलोड करना चाहते हैं तो उसे करने के बाद सब्मिट पर क्लिक कर दें
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कंप्लेंट करने के बाद आसानी से शिकायत को कर पाएंगे ट्रेक
कंप्लेंट फाइल करने के 1 हफ्ते के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। RBI ने इन शिकायतों के लिए अलग पोर्टल इसलिए खोला है जिससे इनको सोल्व करने में ज्यादा देर ना हो। साथ में RBI ने कंप्लेंट को ट्रेक करने की भी सुविधा दी है। मेल के जरिए RBI कंप्लेंट नंबर शिकायतकर्ता को दे देता है, जिससे https://cms.rbi.org.in/ पर जाकर अपनी कंप्लेंट के स्टेट्स को चेक किया जा सकता है।