RBI Portal: आप जल्द ही बैंकों के कॉमन पोर्टल के जरिए बैंकों में पड़े लावारिस पैसे की जांच कर सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ने बैंकों में पड़े लावारिस धन की जांच के लिए पोर्टल को सक्षम करने का निर्णय लिया है।
वर्तमान में, यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई लावारिस धन है, तो इस प्रक्रिया में प्रत्येक बैंक की वेबसाइट पर चेक किए जाने की अनुमित है। यह पता लगाने के लिए कि उस विशेष बैंक में कोई लावारिस राशि पड़ी है या नहीं, आपको अन्य विवरण जैसे पता, पिन कोड या फोन नंबर के साथ व्यक्ति का नाम टाइप करना होगा। हालांकि, कॉमन पोर्टल अब आपको एक ही बार में सभी बैंकों में ऐसी राशि की जांच करने में मदद करेगा।
हाल ही में संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बिना दावे वाली लगभग 35,000 करोड़ रुपये की जमा राशि रिजर्व बैंक को हस्तांतरित कर दी है। ये जमा, जो 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय थे और 10.24 करोड़ खातों से जुड़े थे। यह फरवरी 2023 के अंत तक आरबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे।
अगर कोई बैंक खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहता है, तो पैसे हर महीने आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (डीईए) फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि दावा न किए गए पैसे पर आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज मिलता है, उस दर पर नहीं जिस पर जमा किया गया था।
कैसे प्राप्त करें अपनी राशि
दावा न की गई राशि को कैसे पुनः प्राप्त करें? यदि नाम सूची में मौजूद है, तो धनराशि का दावा करने के लिए आपको गृह शाखा से संपर्क करना होगा और दावा प्रपत्र भरना होगा, जमा रसीदें प्रदान करनी होंगी, और अपनी KYV दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वहीं, अब कॉमन पोर्टल आपको सभी बैंकों में पड़े लावारिस पैसों की एक बार में जांच करने में मदद करेगा।