Nitin Arora
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Indian Railways: भारतीय रेलवे की मदद से प्रतिदिन लाखों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। रेलवे भी उनके लिए अपनी सेवाओं को लगातार अपग्रेड करता रहता है। इसी तरह आईआरसीटीसी भी नए नियम बनाती है और पुराने नियमों को आसान बनाती है। हालांकि अभी भी कई यात्री तरह-तरह की शिकायतें करते रहते हैं। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत है कि उन्हें आसानी से नीचे की बर्थ नहीं मिलती।
हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, ‘मैंने अपने अंकल के लिए कल शाम (PNR 2448407929) टिकट बुक किया था जिसमें मैंने पहली वरीयता में लोअर बर्थ का विकल्प चुना था क्योंकि उनका एक पैर कट गया है और वह अपर या मिडिल बर्थ पर हैं। मैं यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद मुझे अपर बर्थ मिली।’
इस ट्वीट के जवाब में IRCTC ने बताया कि उस शख्स को नीचे की बर्थ क्यों नहीं मिली। आईआरसीटीसी ने ट्वीट में कहा, ‘सर, पीएनआर नं. 2448407929 सामान्य कोटा के तहत बुक किया गया है। आप सामान्य कोटा में निचली बर्थ को वरीयता दे सकते हैं लेकिन बर्थ का आवंटन उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको ‘Reservation Choice Book only if lower berth is allotted’ चुनना होगा।
एक अन्य ट्वीट में आईआरसीटीसी ने आगे लिखा, ‘कृपया ध्यान दें कि सामान्य कोटा में निचली बर्थ का आवंटन पूरी तरह से उपलब्धता पर निर्भर है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। इसके अलावा, आप ऑन ड्यूटी टीटीई से संपर्क कर सकते हैं जो जरूरतमंदों को खाली निचली बर्थ उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत है।’
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नियमों के मुताबिक, स्लीपर क्लास में प्रति कोच छह लोअर बर्थ और एसी-3 टियर में तीन लोअर बर्थ और स्लीपिंग क्लास वाली सभी ट्रेनों में एसी-2 टियर क्लास में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोटा तय किया गया है। वहीं, अगर ट्रेन छूटने के बाद नीचे की कोई बर्थ खाली रहती है, तो किसी विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपर या बीच की बर्थ मिली है, के अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है। चार्ट में आवश्यक परिवर्तन करके ऑन-बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ ऐसे नीचे की सीटें आवंटित कर सकता है।
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