नई दिल्ली: नागरिकों के लिए आधार के साथ-साथ पैन कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज हर जगह मददगार है। बैंक खाता खोलना, संपत्ति खरीदना और आयकर रिटर्न दाखिल, यह इन सब चीजों में बेहद जरूरी है। हालांकि, बहुत से लोग शादी के बाद अपना सरनेम बदल लेते हैं।
उस स्थिति में, आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आगे भी आपका कार्ड कई जरूरी जगहों पर चाहिए होगा, कहीं नाम के चक्कर में काम खराब न हो जाए। जानें कि पैन कार्ड पर अपना उपनाम कैसे बदलें।
NSDL के अनुसार, स्थायी खाता संख्या (PAN), जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक स्थायी संख्या है जो कभी नहीं बदलती। हालांकि, उपनाम बदलने से इसमें एक नया बदलाव आता है। इसलिए आईटीडी के पैन डेटाबेस को अद्यतन किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों की सूचना आईटीडी को दी जानी चाहिए।
नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिए फॉर्म को पूरा करके कार्ड में बदलाव को लेकर आगे बढ़ सकता है। यह फॉर्म NSDL e-Gov – TIN वेबसाइट या किसी TIN-FC पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
पैन कार्ड पर उपनाम बदलने का सरल तरीका
– ऑफिशियल वेबसाइट www.onlineservice.nsdl.com पर जाएं
– आवेदन पत्र भरें।
-पैन कार्ड में बदलाव/सुधार पर क्लिक करें।
– अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पैन नंबर और सेलफोन नंबर सहित सभी उपयुक्त जानकारी दर्ज करें।
– कैप्चा कोड भरें।
– सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
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