NPS Rules Change: PFRDA ने जारी किया नया एग्जिट फॉर्म, अब सिर्फ एक बार भरें, जानिए- नए बदलाव
Edited By Nitin Arora

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NPS rules change: अब आपके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS का पैसा पाना आसान हो गया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) NPS अंशदाताओं को वार्षिकी जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमत हुए हैं। अब यह केवल एक निकासी फॉर्म का उपयोग करके किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एन्यूटी चुनने के लिए अलग से प्रपोजल फॉर्म नहीं भरना होगा। IRDAI ने एक सर्कुलर के जरिए एन्यूटी प्रॉडक्ट्स के लिए यह ऐलान किया है।
वर्तमान में एनपीएस पेंशनभोगियों को निकासी के समय पीएफआरडीए को एक ‘विस्तृत’ एग्जिट फॉर्म जमा करना होता है। एक बार जब वे अपनी पसंदीदा वार्षिकी योजना पर निर्णय ले लेते हैं, तो उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए प्रस्ताव फॉर्म को पूरी तरह से भरना चाहिए।
14 नवंबर, 2022 को पीएफआरडीए के एक सर्कुलर के अनुसार, दो वित्तीय नियामकों की संयुक्त एक्शन से इसके ग्राहकों और हितधारकों को मिलने वाले लाभ कई गुना बढ़ गए हैं।
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पीएफआरडीए के 14 नवंबर, 2022 के सर्कुलर के अनुसार, एग्जिट का अनुरोध करते समय केवाईसी सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ एग्जिट फॉर्म संबंधित सीआरए सिस्टम में अपलोड करना होगा।
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