नई दिल्ली: यदि आप अपनी अनुपस्थिति में अपनी पत्नी और बच्चों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम (MWPA), 1874 के तहत पॉलिसी खरीदें। इस स्कीम में आपकी राशि की हकदार केवल पत्नी ही होगी और आपके किसी भी बकाया लोन का कोई भी लेनदार आपकी मृत्यु के बाद आय पर दावा नहीं कर सकता है।
एक सामान्य टर्म इंश्योरेंस कवर में, आपके लेनदारों द्वारा बीमा राशि का दावा किया जा सकता है या आपके बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अदालत द्वारा संलग्न किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का बकाया है, तो बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा पॉलिसी की आय पर लेनदारों का पहला दावा होगा।
हालांकि, एमडब्ल्यूपीए के तहत एक बीमा पॉलिसी बीमाधारक की पत्नी और बच्चों को किसी भी ऋण या देनदारियों से बचाती है और उनके वित्तीय भविष्य की रक्षा की जा जाती है। पॉलिसी लेने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद केवल जिसके लिए वह पॉलिसी ली गई उसे पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों पर कोई एजेंसी व व्यक्ति दावा नहीं कर सकता।
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यदि पत्नी की मृत्यु पहले हो गई तो?
एमडब्ल्यूपी अधिनियम के तहत कवर की गई बीमा पॉलिसी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपी जा सकती है और पॉलिसीधारक इस पॉलिसी के खिलाफ कोई ऋण नहीं ले पाएगा। यदि पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है तो पॉलिसीधारक के कानूनी उत्तराधिकारी को दावा राशि प्राप्त होगी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पॉलिसी खरीदते समय एक से अधिक लाभार्थी का उल्लेख करना हमेशा उचित होता है।
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