How to Link PAN and Aadhaar : क्या आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है? अगर हां, तो आपके पास 31 दिसंबर, 2025 तक का समय है. पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है. अगर आप इस समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. ऐसा होने पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और यहां तक कि आपके खाते में सैलरी भी नहीं आ पाएगी.
पैन-आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आपके पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा के बारे में पहले ही चेतावनी जारी कर दी है. इसमें कहा गया है कि अगर समय सीमा से पहले पैन/आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आपके कई वित्तीय कार्य बाधित हो सकते हैं. जैसे कि :
TDS/TCS पर ज्यादा ब्याज दरें लगाई जाएंगी.
KYC अपडेट नहीं किया जाएगा
आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा.
आप नए निवेश नहीं कर पाएंगे.
आपका ITR दाखिल नहीं होगा, न ही आपको कोई रिफंड मिलेगा
PAN और आधार को कैसे लिंक करें :
पैन और आधार को लिंक करने के लिए, आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
अब, लिंक आधार पर क्लिक करें
अगर आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा
आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई करें
इस पोर्टल के जरिए आप यह भी जांच सकते हैं कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं.
अगर आप 2026 की शुरुआत के बाद किसी भी वित्तीय कठिनाई से बचना चाहते हैं, जैसे नए निवेश में बाधा, बैंक खाते से जुड़ी समस्या या आयकर रिटर्न दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने में कठिनाई तो समय रहते अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर लें.










