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ITR Filling Deadline: ITR फाइल करने का आखिरी मौका, आज चूके तो देना होगा 10,000 जुर्माना

आज, 15 जनवरी 2025, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। डेडलाइन चूकने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती हैष ऐसे में तुरंत ITR फाइल करें।

Edited By : Ankita Pandey | Updated: Jan 15, 2025 14:04
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Income Tax Department
ITR भरने के बाद की आखिरी तारीख

ITR Filing Deadline: अगर आप टैक्सपेयर हैं और अब तक आपने अपनी ITR नहीं भरी है तो आपके पास आखिरी मौका है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानी 15 जनवरी है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ये तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। हालांकि आखिरी समय में इसे एक बार बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया। ऐसे में अगर आपने आज भी ITR फाइल नहीं की, तो आप पर पेनल्टी और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

15 जनवरी की डेडलाइन

बता दें कि इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लेट फीस के साथ ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की थी। हालांकि, लोगों को थोड़ी राहत देते हुए इसे 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में जो लोग 31 जुलाई की टाइम लिमिट में अपना ITR नहीं भर पाए थे, उनके पास आज लेट रिटर्न (Belated ITR) भरने का अंतिम मौका है। इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस के साथ भरा जा सकता है।

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दो कैटेगरी में भर सकते हैं लेट पेमेंट

बता दें कि लेट फीस के साथ ITR फाइलिंग की दो कैटेगरी हैं। ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, वे ₹1,000 की लेट फीस देकर ITR भर सकते हैं। वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए लेट फीस 5,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, 15 जनवरी 2025 तक जितनी बार चाहें आप रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) भर सकते हैं। इसे भरने पर न तो कोई शुल्क देना पड़ता है और न ही किसी तरह की पेनल्टी लगती है।

Income Tax

इनकम टैक्स

समय सीमा चूकने पर क्या होगा?

अगर आप 15 जनवरी 2025 की डेडलाइन तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए पेनल्टी बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

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कैसे भरे ITR?

अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • इसके बाद अपने PAN नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • यहां आपको अपनी इनकम के सोर्स के हिसाब से उचित ITR फॉर्म चुनना होगा।
  • इसके बाद इवेलूएशन ईयर 2024-25 (FY2023-24) का चयन करें।
  • अब अपनी आय, टैक्स छूट और टैक्स पेमेंट की जानकारी भरें।
  • साथ ही अगर कोई बकाया टैक्स, ब्याज या पेनल्टी है, तो उसे भी भरें।
  • अंत में, रिटर्न को आधार OTP या नेट बैंकिंग की मदद से वेरिफाई करें।

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Edited By

Ankita Pandey

First published on: Jan 15, 2025 02:04 PM

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