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ITR Filing Last Date: ITR भरने का आज आखिरी मौका, डेडलाइन हुई मिस तो लगेगा इतना जुर्माना

Late Fee for ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म हो रही है. आज 15 सितंबर 2025 तक ही ITR भरा जा सकता है. अगर टैक्सपेयर्स आज की तारीख भूल गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए सब काम छोड़कर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में जुट जाएं.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Sep 15, 2025 12:32
Income Tax Return | ITR Filing | IT Department
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

Fine for Late Filing of ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का आज आखिरी दिन है. इसलिए सभी काम छोड़कर जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न भर दें, क्योंकि अगर आज 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस हो गई तो जुर्माना भरना पड़ सकता है. रिफंड में देरी और विभागीय जांच का सामना भी करना पड़ा सकता है तो देखिए कहीं आज मौका चूक न जाएं. आयकर विभाग पहले ही ITR भरने की तारीख 31 जुलाई से 15 सितंबर कर चुका था और अब आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी.

क्या है इनकम टैक्स रिटर्न?

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है, जिसमें टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हुई कुल आय, कटौती और अदा किए गए टैक्स की डिटेल भरकर सरकार को देते हैं. ITR फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करता है कि फॉर्म में दी गई जानकारी सही है या नहीं. ITR भरने वाले ने टैक्स की सही रकम का भुगतान किया है या नहीं. अगर किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो विभाग जांच करके टैक्स चोरी के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर टैक्सपेयर्स आज 15 सितंबर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं तो 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर टैक्स बकाया होगा तो एक प्रतिशत की ब्याज दर से प्रति माह ब्याज देना होगा. इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होगी. साथ ही टैक्स चोरी करने, जानकारियां छिपाने या गलत जानकारियां देने पर कानूनी कार्रवाई, सजा या जेल भी हो सकती है.

ITR भरने के लिए 3 फॉर्म

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 3 प्रकार के फॉर्म उपलब्ध हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर तीनों फॉर्म उपलब्ध हैं, जिसमें से सही फॉर्म का सेलेक्शन अपनी सैलरी, बिजनेस और कैपिटल गेन के आधार पर करना होगा. एक संपत्ति और 50 लाख तक की आय के लिए ITR-1 फॉर्म भरा जाएगा. एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या विदेशी आय के लिए ITR-2 फॉर्म भरा जाएगा. बिजनेस, कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्रोफेशनल इनकम के लिए ITR-3 फॉर्म भरा जाएगा.

First published on: Sep 15, 2025 09:51 AM

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