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ITR फाइल करने वाले सावधान, जल्दबाजी करने से हो सकती है बड़ी गड़बड़

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की विंडो खुल चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले तीन दिनों में लगभग 23,000 टैक्‍सपेयर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया। ऐसे में, एक्सपर्ट ने इस प्रोसेस में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है।

Edited By : Prerna Joshi | Updated: Apr 6, 2024 16:02
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Income Tax Return Filing Latest Update
Income Tax Return Filing Latest Update

Income Tax Return Filing Latest Update: अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें जल्दबाजी बिलकुल न करें। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले तीन दिनों में लगभग 23,000 टैक्‍सपेयर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने पहली बार असेसमेंट ईयर के पहले ही दिन यानी 1 अप्रैल 2024 से अपने पोर्टल पर रिटर्न भरने की सुविधा शुरू की है। बीते साल भले ही रिटर्न को जल्दी अधिसूचित किया गया था लेकिन यह मई महीने में आईटी पोर्टल पर दाखिल करने के लिए उपलब्ध हो पाए थे। ITR फाइलिंग की विंडो खुलने के बावजूद एक्सपर्ट इसमें हड़बड़ी न करने की सलाह दे रहे हैं।

सैलरीड इंडिविजुअल (ITR-1) और बिजनेस या पेशे से इनकम वाले लोगों, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्मों (आईटीआर-4) के लिए फाइलिंग फंक्‍शनैल‍िटी 20 मई, 2023 से दी जा रही थी। वहीं, बिजनेस या पेशे से लाभ और इनकम के अलावा बाकी आय वाले लोगों और एचयूएफ के लिए फाइलिंग यूटिलिटीज 30 मई (आईटीआर-2) से उपलब्ध करवाई गई थी।

कौन कहां दाखिल कर सकता है आईटीआर? (Where To File ITR?)

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अंतर्गत काम करता है। उसने आमतौर पर इस्‍तेमाल किए जाने वाले सेगमेंट आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए फाइलिंग फंक्‍शनैलिटी को शुरू कर दिया गया है। रिटर्न https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर फाइल किया जा सकता है।

डिपार्टमेंट के मुताबिक, ‘आईटीआर फंक्‍शनैलिटी यानी आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 रिटर्न फाइल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आमतौर पर टैक्‍सपेयर द्वारा इसका इस्‍तेमाल किया जाता है। कंपनियां 1 अप्रैल से आईटीआर-6 के जरिए भी अपना आईटीआर फाइल कर सकती हैं।’ इसमें यह भी कहा गया है कि आईटीआर 3, 5 और 7 फाइल करने की फैसिलिटी जल्द ही दी जाएगी।

आईटी रिटर्न तुरंत फाइल क्यों नहीं करना चाहिए? (Why IT returns should not be filed immediately?)

टैक्‍स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 3 अप्रैल तक AY2024-25 के लिए 22,599 रिटर्न फाइल किए गए। इनमें से AY2024-25 के लिए 20,868 रिटर्न वेरीफाई किए गए। 2,907 वेरिफाइड ITR प्रोसेस हुए हैं। हालांकि, टैक्‍स एक्‍सपर्ट्स ने बताया कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट और फॉर्म 26एएस पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च, 2024 तक अपडेट नहीं किए जाते हैं। टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर होगा कि वे अपने टैक्‍स रिटर्न को आखिरी रूप देने से पहले एआईएस और फॉर्म 26एएस तैयार होने का इंतजार कर लें ताकि बाद में फाइलिंग में दिक्कतों से बचा जा सके।

क्या होते हैं AIS और फॉर्म 26AS? (What are AIS and Form 26AS?)

एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट फॉर्म 26एएस में दिए गए टैक्स भरने वाले व्यक्ति के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी होती है। इसमें ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन से जुड़ी बाकी डिटेल्स के साथ स्रोत पर काटे गए या जुटाए गए सभी टैक्‍स (टीडीएस/टीसीएस) की जानकारी शामिल होती है।

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय एआईएस और फॉर्म 26एएस के जरिए डिटेल्ड समरी टैक्‍सपेयर के लिए उपलब्ध होती है। एक टैक्सपेयर या तो इसे सही मान सकता है या इसमें गलती होने पर एक्शन ले सकता है।

यह भी पढ़ें: Taxpayers सावधान! अप्रैल की इन तारीखों का रखें ध्यान, वरना लापरवाही पड़ सकती है भारी

First published on: Apr 06, 2024 04:02 PM

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