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Income Tax Refund: अभी तक नहीं मिला रिफंड? तो मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Income Tax Refund Delay Interest Rate: क्या आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है? और अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो हो सकता है आपको एक और खुशखबरी मिल जाए। चलिए जानें कैसे...

Edited By : Sameer Saini | Updated: Aug 19, 2024 14:36
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Income Tax Refund

Income Tax Refund Delay Interest Rate: हर साल करोड़ों भारतीय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आता? चिंता न करें, क्योंकि सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए भी कुछ प्रावधान किए हैं। जी हां, सरकार आपको इस देरी के लिए ब्याज देती है। यह ब्याज हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से दिया जाता है। यह ब्याज 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है। आइए जानते हैं कि अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड देरी से आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कितना ब्याज मिल सकता है।

कितना मिलेगा ब्याज?

सरकार आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से ब्याज देती है। यह ब्याज 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है लेकिन अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स के 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

क्यों होती है रिफंड में देरी?

  • E-Verify न कराना
  • इनकम टैक्स विभाग के ईमेल का जवाब न देना
  • टीडीएस का न मिलना
  • गलत बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड
  • पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम अलग-अलग होना
  • पैन को आधार से लिंक न कराना

Income Tax Refund

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कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस?

आप घर बैठ कुछ ही मिनटों में रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। यहां अब आपको अपना पैन नंबर और साल भरना है। अब इसमें कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। जिसके बाद आप यहां से सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

रिफंड में देरी हो तो क्या करें?

  • ईमेल चेक करें: इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल को चेक करें।
  • वेबसाइट पर जाएं: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी फाइल का स्टेटस चेक करें।
  • शिकायत दर्ज करें: इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर शिकायत दर्ज करें।

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Written By

Sameer Saini

First published on: Aug 19, 2024 02:36 PM

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