Thursday, 28 March, 2024

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Income Tax new slabs: अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपये से 1 रुपया भी ज्यादा है तो क्या होगा?

Income Tax new slabs: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में मध्यम वर्ग को एक बहुत जरूरी राहत प्रदान की। अपने बजट 2023 के भाषण में, उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपये तक के वेतन वाले कोई कर नहीं देंगे। लेकिन उनका क्या जिनके पास टैक्स फ्री लिमिट से सिर्फ 1 रुपये […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Feb 4, 2023 11:25
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Income Tax new slabs: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में मध्यम वर्ग को एक बहुत जरूरी राहत प्रदान की। अपने बजट 2023 के भाषण में, उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपये तक के वेतन वाले कोई कर नहीं देंगे। लेकिन उनका क्या जिनके पास टैक्स फ्री लिमिट से सिर्फ 1 रुपये ज्यादा है? 2020 में, सीतारमण ने एक नई कर व्यवस्था पेश की, जिसके तहत जो लोग बचत योजनाओं के माध्यम से छूट नहीं चाहते हैं, वे मामूली कम दरों का विकल्प चुन सकते हैं।

नई योजना के प्रति उदासीन प्रतिक्रिया के बाद, वह एक और योजना लेकर आई। जो लोग पुरानी कर व्यवस्था को छोड़ देते हैं, अगर उनकी तनख्वाह 7 लाख रुपये से कम है तो उन्हें बिल्कुल भी आयकर नहीं देना होगा।

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पुरानी आयकर व्यवस्था में कटौतियों का लाभ

इस श्रेणी के अंतर्गत करदाताओं की संख्या संपूर्ण कर रिजिड की तुलना में बहुत कम है। हालांकि, इन लोगों को निम्न आय स्तर के कारण कर राहत की सबसे अधिक आवश्यकता है। जो लोग कटौतियों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें पुरानी आयकर व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा।

नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये के बीच 5 प्रतिशत, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7 लाख रुपये तक सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

9 लाख रुपये सालाना वेतन वालों को 45000 रुपये टैक्स के रूप में देना होगा। 15 लाख रुपये सैलरी वालों को 1.87 लाख रुपये टैक्स के तौर पर देना होगा।

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1 रुपए भी ज्यादा है तो क्या होगा?

जिनकी सैलरी लिमिट से 1 रुपए भी ज्यादा है, उन्हें काफी टैक्स देना होगा। ऐसे लोगों को सालाना 25000 रुपये खर्च करने होंगे। नई छूट को 87A लाभ कहा जाता है। 7,00,001 रुपये वेतन वाले लोग धारा 87ए के लाभ से बाहर होंगे।

नई व्यवस्था के तहत अगर आपकी सैलरी 7 लाख और 1 है तो आपको 3 लाख की छूट मिलेगी। इसके बाद बाकी के 4 लाख रुपए पर आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा। तो 3 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत कर 15000 रुपये के बराबर है। शेष 1 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत कर 10000 रुपये के बराबर है। तो कुल कर 25000 रुपये होगा।

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First published on: Feb 03, 2023 06:01 PM

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