Income Tax Refund Update: देश के सैकड़ों टैक्सपेयर्स के पास आयकर विभाग (income tax department) से धड़ाधड़ मैसेज और ईमेल आ रहे हैं. इन संदेशों और ईमेल्स में लिखा गया है कि उनका आईटी रिफंड (IT refund) रोक दिया गया है. विभाग ने इसके पीछे का कारण भी बताया है. उन्होंने अपने ईमेल में यह बताया है कि उनकी आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) मिसमैच कर रहा है, जिसके कारण उनका रिफंड रोका जा रहा है. इनमें से कई परेशान टैक्सपेयर्स ने इंटरनेट पर अपनी बात रखी और विभाग से इस पर जवाब मांगा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया. बता दें कि आईटी रिफंड फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में विभाग से इस तरह के संदेश आने से टैक्सपेयर्स पैनिक हो गए हैं और समय की मांग कर रहे हैं.
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, उसके अनुसार, टैक्सपेयर्स को भेजे गए मैसेज में लिखा है – उक्त रिटर्न की प्रोसेसिंग रोक दी गई है क्योंकि रिफंड के क्लेम में कुछ गड़बड़ियों के कारण इसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत पहचाना गया था. आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर डिटेल्स के साथ एक ईमेल भी भेजा गया है.
रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए वक्त काफी नहीं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AY2025-16 के लिए रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए भी कहा है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है. टैक्सपेयर्स का कहना है कि 31 दिसंबर की डेडलाइन काफी नहीं थी. क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे. इस परेशानी से टैक्सपेयर्स के बीच कन्फ्यूजन और अफरा-तफरी मच गई है. उन्होंने स्थिति साफ करने के लिए अपने ईमेल और मैसेज के स्क्रीनशॉट ऑनलाइन पोस्ट किए हैं.
रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट कैसे करें?
‘ई-फाइलिंग’ पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें.
सर्विसेज मेन्यू पर जाएं और ‘रिफंड दोबारा जारी करें’ पर क्लिक करें.
रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट बनाएं. आपको उस असेसमेंट ईयर की डिटेल्स मिलेंगी जिसके लिए रिफंड फेल हो गया था.
असेसमेंट ईयर चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें. अगली स्क्रीन पर, आपको बैंक की डिटेल्स मिलेंगी.
अगर बैंक वैलिडेट नहीं है, तो उसे वैलिडेट करें. वैलिडेट होने के बाद, उस बैंक को चुनें और रिक्वेस्ट सबमिट करें.










